भारत का सर्वोच्च न्यायालय

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सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह एक संघीय न्यायालय है, जो अपीलों के लिए शीर्ष न्यायालय है और संविधान का संरक्षक है। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित, सर्वोच्च न्यायालय कानून की व्याख्या करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि पूरे देश में विधि का शासन बना रहे। NEXT IAS का यह लेख सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास, संवैधानिक प्रावधानों, गठन, शक्तियों, क्षेत्राधिकार और अन्य संबंधित पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करता है।

  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एकीकृत न्यायिक प्रणाली के तहत भारत का शीर्ष न्यायालय है।
  • इसकी परिकल्पना निम्नलिखित प्रकार से की गई है:
    • एक संघीय न्यायालय
    • भारत में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय
    • मौलिक अधिकारों का संरक्षक
    • भारत के संविधान का संरक्षक
    • भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याता
  • 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रेरित होकर, भारतीय संविधान ने तीन स्तरीय ढांचे के साथ एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापना की है:
    • सर्वोच्च न्यायालय
    • उच्च न्यायालय
    • अधीनस्थ न्यायालय (जिला न्यायालय और अन्य निम्न न्यायालय)
  • न्यायालयों की यह एकल प्रणाली पूरे देश में केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है।
  • भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हैं।
  • इन अनुच्छेदों के तहत उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
  • संसद को भी इन प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार है।
  • मूल रूप से, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 (1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश) निर्धारित थी।
  • भारतीय संविधान ने संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार दिया है।
    • इसलिए संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कई अधिनियम पारित किए गए।
  • वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश) होते हैं।

जैसा कि निम्नलिखित अनुभागों में देखा जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

  • मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है, जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं।
  • द्वितीय न्यायाधीशों के मामले (1993) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
  • अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है, जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं।
  • मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है।
  • द्वितीय न्यायाधीशों के मामले (1993) के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श का अर्थ सहमति है, और मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
  • तृतीय न्यायाधीशों के मामले (1998) के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति को नाम की सिफारिश करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।
  • मुख्य न्यायाधीश द्वारा कॉलेजियम से परामर्श किए बिना की गई सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

  • उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • वह / वह होना चाहिए:
    • किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए ; या
    • उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता होना चाहिए ; या
    • भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए।
नोट: संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं।
  • अपनी शपथ में, वे शपथ / प्रतिज्ञा लेते हैं:
    • भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने के लिए।
    • भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए।
    • अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार विधिवत और ईमानदारी से तथा बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए।
    • संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए।
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
  • वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, उनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन और भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया है। हालाँकि, संविधान में इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान हैं:

  • वह 65 वर्ष की आयु होने तक पद पर रहते हैं।
    • उनकी आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्धारण संसद द्वारा स्थापित प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
  • वह राष्ट्रपति को लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।
  • उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जा सकता है। उन्हें निम्नलिखित दो आधारों पर हटाया जा सकता है:
    • सिद्ध कदाचार (proved misbehaviour)
    • अक्षमता (incapacity)
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया न्यायाधीशों की जाँच अधिनियम (1968) द्वारा विनियमित होती है।
  • अधिनियम के अनुसार, पद हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
    • लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों या राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना है।
    • अध्यक्ष/सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या इसे अस्वीकार कर सकते हैं।
  • यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष/सभापति आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। समिति में निम्न शामिल होते हैं:
    • भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश
    • किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
    • एक प्रतिष्ठित न्यायविद
  • यदि समिति न्यायाधीश को आरोपों का दोषी पाती है, तो दोनों सदनों द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव लिया जा सकता है।
  • प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्यता का 50% + उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई) के साथ पारित किया जाना चाहिए।
  • दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, राष्ट्रपति को एक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
    • अंत में, राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करते हैं।
नोट: अब तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग का सामना नहीं करना पड़ा है।

भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जब:

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों, या
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों।
  • जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सत्र आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश (जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य है) को तदर्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही ऐसा कर सकते हैं।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य है) को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।
  • मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति और नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीश की पूर्व सहमति से ही ऐसा कर सकते हैं।
  • ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का हकदार होते हैं।
  • साथ ही, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।
    • लेकिन, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की स्वीकृति से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार:

  • अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए संवैधानिक मामलों या संदर्भों का फैसला कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाता है।
  • अन्य सभी मामलों का फैसला एकल न्यायाधीशों और खंडपीठों द्वारा किया जाता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय खुली अदालत में सुनाए जाते हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी फैसले बहुमत से होते हैं।
    • यद्यपि, असहमति होने पर न्यायाधीश असहमतिपूर्ण फैसले या राय दे सकते हैं।

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

  • एक संघीय अदालत के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित विवाद शामिल है:
    • केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच; या
    • केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच एक तरफ तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच दूसरी तरफ; या
    • दो या दो से अधिक राज्यों के बीच
    • सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार विशेष और मूल (Exclusive and Original) है:
      • विशेष: इसका अर्थ है कि कोई अन्य अदालत ऐसे विवादों का फैसला नहीं कर सकती।
      • मूल: इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे विवादों को पहली बार में सुनने का अधिकार है, अपील के माध्यम से नहीं।
  • सुप्रीम कोर्ट को पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
  • सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार मौलिक अर्थात् मूल है, लेकिन अनन्य नहीं है:
    • मूल (Exclusive): क्योंकि पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जरूरी नहीं कि वह अपील के माध्यम से ही ऐसा करे।
    • अनन्य नहीं (Not Original): क्योंकि उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का भी अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें।

  • सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपीलीय अदालत है और उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ यहाँ पर अपील की जा सकती है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित चार शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है:
  • उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
  • यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि मामले में कानून का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिसके लिए संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है।

सिविल मामलों में अपीलें

  • उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि:
    • मामले में सामान्य महत्व का कोई महत्वपूर्ण कानून का प्रश्न शामिल है।
    • इस प्रश्न का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

आपराधिक मामलों में अपील

  • निम्नलिखित तीन स्थितियों में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है:
    • यदि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त को दोषमुक्त करने के आदेश को पलट दिया है तथा उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
    • यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला अपने समक्ष लिया है, अभियुक्त को दोषी ठहराया है, तथा उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
    • यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है।
  • उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित दो बिंदुओं को ध्यान दिया जाना चाहिए:
    • पहले दो मामलों में, उच्च न्यायालय के किसी भी प्रमाण पत्र के बिना सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार है।
    • लेकिन यदि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को उलट दिया है और अभियुक्त को बरी करने का आदेश दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं है।

विशेष अनुमति द्वारा अपील (Appeal by Special Leave)

  • सर्वोच्च न्यायालय को अपने विवेकानुसार देश में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी मामले में किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार है, अपवादस्वरूप सैन्य ट्रिब्यूनल या मार्शल कोर्ट को छोड़कर।
  • इस प्रावधान में 4 पहलू शामिल हैं:
    • यह एक विवेकाधीन शक्ति है और इसलिए इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
    • इसे अंतिम या अंतरिम किसी भी फैसले में दिया जा सकता है।
    • यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है – संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, आयकर, श्रम, राजस्व, अधिवक्ता आदि।
    • इसे किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल (सैन्य अदालत को छोड़कर) के विरुद्ध दिया जा सकता है, न कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ।
    • इस प्रकार, इस प्रावधान का दायरा बहुत व्यापक है और यह अपील सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है:

  • किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के प्रश्न पर;
    • इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने या फिर देने से इनकार भी कर सकता है।
  • किसी भी पूर्व-संविधान संधि, समझौतों आदि से उत्पन्न किसी विवाद पर।
    • इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय देनी होगी।
  • दोनों ही मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श केवल सलाहकारी है। वे राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

एक अभिलेखालय न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित 2 शक्तियाँ हैं:

  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य हमेशा के लिए अभिलेख और गवाही के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में मूल्यवान माना जाता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते।
    • इस प्रकार, इन फैसलों को कानूनी संदर्भों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • उच्चतम न्यायालय को न केवल स्वयं के लिए अपितु उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और पूरे देश में कार्यरत न्यायाधिकरणों की अवमानना के लिए भी दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
  • यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के विधायी कार्यो और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को संदर्भित करता है।
  • यदि, जांच करने पर,किसी कानून या विधि को संविधान का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक, निरर्थक और शून्य घोषित कर दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने द्वारा दिए गए किसी भी फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।

  • सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार है।
  • उच्चतम न्यायालय को संविधान के प्रावधानों और उसमें प्रयुक्त शब्दावली की भावना एवं विषय-वस्तु की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियों को निम्नानुसार देखा जा सकता है:

  • यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है।
  • इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल, विशेष और अंतिम अधिकार है।
  • यह राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग, SPSCs या JSPSCs के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार की जांच करता है।
  • यह उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों को वापस लेने और उन्हें स्वयं निपटाने के लिए अधिकृत है।
  • यह एक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले या अपील को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।
  • इसका आदेश या डिक्री पूरे देश में लागू करने योग्य है।
  • इसके पास न्यायिक अधीक्षण की शक्ति है और पूरे देश में कार्यरत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर नियंत्रण है।
  • संघ सूची में मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
  • अन्य मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच एक विशेष समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

  • नियुक्ति का तरीका: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक विचार पर आधारित नहीं हैं।
  • कार्यकाल की सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उन्हें राष्ट्रपति केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटा सकते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है।
  • निश्चित सेवा शर्तें: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को उनकी नियुक्ति के बाद उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, सिवाय वित्तीय आपातकाल की स्थिति के।
  • संचित निधि पर भारित व्यय: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सभी खर्च भारत की संचित निधि पर भारित हैं, और इसलिए उन पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता।
  • संसदीय हस्तक्षेप पर रोक: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्यों के निर्वहन के आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती है, सिवाय इसके कि जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो।
  • सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर रोक: सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने या कार्य करने से मना किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि वे भविष्य में पक्ष लेने की आशा में किसी का पक्ष नहीं लेते हैं।
  • अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। इस प्रकार, उसके कार्यों और निर्णयों की किसी के द्वारा आलोचना और विरोध नहीं किया जा सकता है।
  • अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता: भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप के बिना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं।
  • क्षेत्राधिकार का संरक्षण: संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत नहीं है। हालाँकि, संसद इसे बढ़ा सकता है।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयअमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय
इसका मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों तक ही सीमित है।इसका मूल क्षेत्राधिकार न केवल संघीय मामलों को बल्कि नौसेना बलों, समुद्री गतिविधियों आदि से संबंधित मामलों को भी शामिल करता है।
इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों को कवर करता है।इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है।
इसमें किसी भी मामले में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण (सैन्य अदालत के मामलों को छोड़कर) के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का बहुत व्यापक विवेक है।इसकी ऐसी कोई पूर्ण शक्ति नहीं है।
इसके पास सलाहकार क्षेत्राधिकार है।इसके पास कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं है।
इसकी न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है।इसकी न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत व्यापक है।
यह ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के अनुसार नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है।यह ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ के अनुसार नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है।
इसका क्षेत्राधिकार और शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसका क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ  संविधान द्वारा प्रदत्त तक ही सीमित हैं।
एकीकृत न्यायिक प्रणाली के कारण इसका राज्य उच्च न्यायालयों पर न्यायिक निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार है। दोहरी (या अलग) न्यायिक प्रणाली के कारण इसकी कोई ऐसी शक्ति नहीं है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित है, जो न्याय, स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता के सार को समाहित करता है। यह संविधान के अंतिम संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और सभी नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखता है। भारत का विकास जारी रहने के साथ, कानूनी परिदृश्य को संचालित करने और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

  • अदालत की अवमानना का तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य या निष्क्रियता से है जो किसी भी तरह से न्यायालय के कामकाज को बाधित करता है।
  • भारत में, अदालत की अवमानना से संबंधित प्रक्रियाओं और दंडों को 1971 के अदालत की अवमानना अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  • अधिनियम के अनुसार, अदालत की अवमानना दो प्रकार की हो सकती है:

यह निम्न से संबंधित है:

  • किसी भी निर्णय, आदेश, रिट या अदालत की अन्य किसी कार्यवाही की जानबूझकर अवज्ञा; या
  • अदालत को दिए गए किसी वादे का जानबूझकर उल्लंघन करना;

यह किसी भी मामले के प्रकाशन या किसी ऐसे कार्य करने से संबंधित है जो:

  • न्यायालय के अधिकार को बदनाम करता है या कम करता है; या
  • न्यायिक कार्यवाही के दौरान पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है या उसमें बाधा उत्पन्न करता है; या
  • किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है या उसे रोकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं?

वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं (1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश)।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था?

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के दो दिन बाद 28 जनवरी, 1950 को स्थापित किया गया था।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है?

भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?

भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है।

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