पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
सन्दर्भ
- यदि इकाई निर्धारित सीमा का उल्लंघन करती है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) द्वारा किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन ढांचा जारी किया।
पृष्ठभूमि
- वर्तमान नियमों के तहत, FPI किसी भारतीय कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% भाग रख सकते हैं।
- पहले इस सीमा को पार करने पर FPI के पास दो विकल्प होते थे: अधिशेष शेयरों को बेचना या उन्हें FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) – FPI में दूसरे देश के निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं। – यह निवेशक को किसी कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है। – FPI होल्डिंग्स में स्टॉक, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR), ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDR), बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) शामिल हो सकते हैं। – यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से अलग है, जो किसी विदेशी कंपनी या परियोजना में किसी अन्य देश के निवेशक, कंपनी या सरकार द्वारा किया गया स्वामित्व है। |
नया फ्रेमवर्क
- अनिवार्य सरकारी स्वीकृति: जब FPIs की इक्विटी होल्डिंग्स निर्धारित 10% सीमा को पार कर जाती है, तो उन्हें सरकार से आवश्यक स्वीकृति लेनी चाहिए, जो FDI में पुनर्वर्गीकरण का संकेत है।
- समय पर पुनर्वर्गीकरण: RBI ने अनिवार्य किया है कि सीमा का उल्लंघन करने वाले लेनदेन की तारीख से पांच कारोबारी दिनों के अंदर पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
- अनुपालन आवश्यकताएँ;
- निवेशों को वर्तमान नियमों के तहत प्रवेश मार्गों, क्षेत्रीय सीमाओं, निवेश सीमाओं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों और अन्य FDI-विशिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए।
- RBI विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण साधनों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 के अनुसार व्यापक रिपोर्टिंग के लिए कहता है।
- संशोधित SEBI दिशानिर्देश: SEBI के अनुसार पुनर्वर्गीकरण का विकल्प चुनने वाले FPIs को अपने संरक्षक को सूचित करना होगा, जो रूपांतरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रभावित कंपनी में किसी भी अन्य इक्विटी लेनदेन को अस्थायी रूप से रोक देगा।
नये फ्रेमवर्क का महत्व
- विनियामक अनुपालन: यह सुनिश्चित करता है कि FPI से FDI में संक्रमण की प्रक्रिया व्यवस्थित हो, जिससे विनियामक उल्लंघन न्यूनतम हो।
- निवेश निरीक्षण: यह भारतीय इक्विटी में विदेशी निवेश की बेहतर निगरानी करता है, पूंजी प्रवाह और राष्ट्रीय आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखता है।
Source: IE
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