पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण; प्रदूषण
संदर्भ
- पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ श्रेणियों के उद्योगों को पर्यावरण क्लीयरेंस(EC) और स्थापना की सहमति (CTE) के लिए दोहरी क्लीयरेंस से छूट दी है, जिसका उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को कम करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
पृष्ठभूमि: संक्षिप्त विवरण
- पहले, उद्योगों को EC और CTE दोनों प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण प्रायः देरी होती थी और अनुपालन लागत बढ़ जाती थी।
- MoEFCC ने गैर-प्रदूषणकारी “श्वेत श्रेणी” उद्योगों की 39 श्रेणियों को EC और CTE दोनों प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी है। इन उद्योगों में सौर सेल एवं मॉड्यूल निर्माण, पवन तथा जल विद्युत इकाइयाँ, और चमड़ा काटने और सिलाई शामिल हैं, जिन्हें अब केवल EC प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- इस वर्गीकरण के अनुसार उद्योगों की चार श्रेणियाँ हैं और उन्हें रंग-कोडित किया गया है: लाल, नारंगी, हरा और सफेद
- ‘लाल’ श्रेणी के उद्योग सबसे सख्त जाँच के दायरे में आते हैं क्योंकि निर्मित किए जा रहे सामान से विषाक्त अपशिष्ट निकलते हैं।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे कि छूट प्राप्त उद्योग पर्यावरण नियमों का अनुपालन करें।
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 औद्योगिक संचालन से प्रदूषण को रोकने के लिए दोहरी क्लीयरेंस अनिवार्य करते हैं।
छूट प्रदान करने के लाभ
- अनुपालन भार में कमी: दोहरी मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त करके, सरकार का लक्ष्य उद्योगों पर प्रशासनिक भार को कम करना है।
- त्वरित परियोजना कार्यान्वयन: सुव्यवस्थित प्रक्रिया परियोजना समयसीमा में तेजी लाएगी और निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- व्यापार करने में आसानी में सुधार: यह सुधार भारत के कारोबारी वातावरण को बेहतर बनाने के सरकार के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
Source: TH
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