भारत में हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) का मुद्दा

पाठ्यक्रम: GS2/शासन/मानवाधिकार

सन्दर्भ

  • उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए “किसी भी संभव सीमा तक” जाने का संकल्प लिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त किया जाए।

परिचय

  • उच्चतम न्यायालय अपने 2023 के निर्णय का उदाहरण दे रहा था जिसमें उसने केंद्र और राज्यों को देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग एवं खतरनाक सफाई को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे। 
  • 2023 के निर्णय की मुख्य बातें:
    • यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बनाएँ कि मैनुअल सीवर सफ़ाई चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त हो जाए।
    • सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत संघ द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देश एवं निर्देश उनके अपने दिशा-निर्देशों तथा निर्देशों में शामिल हों।
    • सीवेज कर्मचारियों और मरने वालों के लिए पूर्ण पुनर्वास उपाय किए जाएँ।
    • सीवर में होने वाली मृत्युओं और पीड़ितों से संबंधित जानकारी एवं मुआवज़ा वितरण की स्थिति वाले पोर्टल का विकास।
    • सीवर में होने वाली मृत्युओं के लिए देय मुआवज़े को पहले के ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख किया गया।

मैनुअल स्कैवेंजिंग

  • मैनुअल स्कैवेंजिंग से तात्पर्य शौचालयों, खुली नालियों और सीवरों से मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने या निपटाने की प्रथा से है, जिसमें प्रायः बुनियादी औजारों या नंगे हाथों का उपयोग किया जाता है।
  • यह ऐतिहासिक रूप से और मुख्य रूप से भारत में जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जहाँ विशिष्ट हाशिए के समूहों के व्यक्ति इस प्रकार के श्रम में लगे हुए थे।

मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:

  • मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध: अधिनियम में मैनुअल स्कैवेंजिंग में लोगों को रोजगार देने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, यह किसी भी रूप में मैनुअल स्कैवेंजिंग में संलग्न होना या उसे बढ़ावा देना अवैध बनाता है। 
  • शुष्क शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध: अधिनियम शुष्क शौचालयों (ऐसे शौचालय जिनमें पानी या आधुनिक स्वच्छता प्रणाली का उपयोग नहीं होता) के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उन्हें स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का आदेश देता है। 
  • उल्लंघन के लिए दंड: 2 वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों। 
  • मैनुअल स्कैवेंजरों का पुनर्वास: कानून में वित्तीय सहायता, आवास और वैकल्पिक आजीविका तक पहुँच प्रदान करके मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास पर बल दिया गया है। 
  • मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान और सर्वेक्षण: अधिनियम में सरकार को देश भर में मैनुअल स्कैवेंजिंग में शामिल लोगों की पहचान करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए एक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। 
  • राष्ट्रीय और राज्य आयोग: अधिनियम सफाई कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और कानून के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ पुनर्वास प्रयासों की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय आयोगों की स्थापना करता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

  • स्थानीय अधिकारियों और नियोक्ताओं द्वारा गैर-अनुपालन: कुछ क्षेत्रों में, उचित प्रवर्तन और जागरूकता की कमी के कारण यह प्रथा जारी है।
  • सामाजिक आक्षेप: मजबूत सामाजिक और जाति-आधारित भेदभाव मैनुअल स्कैवेंजरों के अधिक सम्मानजनक व्यवसायों में सामाजिक पुनः एकीकरण में बाधा बन रहा है।
  • अपर्याप्त पुनर्वास: पुनर्वास योजनाओं के खराब कार्यान्वयन की रिपोर्टें मिली हैं, जिसमें विभिन्न मैनुअल स्कैवेंजरों को वह सहायता नहीं मिल रही है जिसके वे कानून के तहत हकदार हैं।

सरकारी पहल

  • स्वच्छ भारत मिशन (2014): पूरे भारत में स्वच्छता में सुधार के लिए शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना और शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना है, जिससे हाथ से मैला ढोने की ज़रूरत कम हो।
  • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC): हाथ से मैला ढोने वालों और उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। यह कौशल विकास, स्वरोजगार और व्यावसायिक उपक्रमों के लिए ऋण प्रदान करता है।
  • कौशल विकास कार्यक्रम: सरकार हाथ से मैला ढोने वालों को वैकल्पिक, सम्मानजनक आजीविका में बदलने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करती है।
  • स्वरोजगार और आजीविका सहायता: विभिन्न योजनाओं के तहत, स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे हाथ से मैला ढोने वालों को वैकल्पिक व्यवसाय खोजने में सहायता मिलती है।
  • नमस्ते (मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई) योजना: इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मशीनीकृत उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देकर हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना है।
    • इसका उद्देश्य स्वच्छता प्रथाओं का आधुनिकीकरण करना, श्रमिकों को खतरनाक परिस्थितियों से बचाना तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधिक सुरक्षित एवं कुशल प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

आगे की राह

  • कानूनों का सख्त क्रियान्वयन: मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को मजबूत करना, उल्लंघन के लिए कठोर दंड एवं मजबूत निगरानी प्रणाली।
  • मशीनीकरण को बढ़ावा देना: सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मशीनीकृत उपकरणों का व्यापक उपयोग, मैनुअल श्रम को कम करना और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • पुनर्वास और कौशल विकास: मैनुअल स्कैवेंजरों को वैकल्पिक आजीविका में संक्रमण में सहायता करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, साथ ही स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता।
  • सामाजिक जागरूकता: मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े जाति-आधारित कलंक को समाप्त करना, सम्मान को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना।
  • समावेशी नीतियाँ और सहायता: प्रभावित समुदायों को कल्याण, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लक्षित सरकारी योजनाएं।

Source: TH