जन्म और मृत्यु के आँकड़ों की रिपोर्टिंग में विलंब

पाठ्यक्रम: GS2/शासन, स्वास्थ्य

संदर्भ 

  • जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में देरी हो रही है।  

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) ऐप

  • गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा तैयार किया गया मोबाइल ऐप जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के लिए लगने वाले समय को काफी हद तक कम करने की अपेक्षा है।  
  • जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार, देश में 1 अक्टूबर, 2023 से होने वाले सभी रिपोर्टेड जन्म और मृत्यु को डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा।  
  • डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र विभिन्न सेवाओं के लिए जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए एकल दस्तावेज़ होगा, जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी रोजगारों और विवाह पंजीकरण।  
  • केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को अपडेट करने में भी सहायता करेगा।  
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR)
– NPR नागरिकता अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) बनाने का प्रथम कदम है।  
– NPR प्रथम बार 2010 में संग्रहित किया गया और 2015 में घर-घर जाकर अद्यतन किया गया, इसमें पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

  • अस्पतालों द्वारा रिपोर्टिंग में विलंब: अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान डेटा को वास्तविक समय में अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिससे बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं।  
  •  तकनीकी समस्याएँ: डिजिटल प्रणाली को राज्यों और सुविधाओं में निर्बाध एकीकरण की आवश्यकता है, जो अभी तक पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है।  
  •  प्रशिक्षण के मुद्दे: स्थानीय रजिस्ट्रार और अस्पताल कर्मियों को सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचा समर्थन की आवश्यकता है।  

आगे की राह

  • डेटा गोपनीयता: साझा किए गए संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए।  
  • -निगरानी: गैर-रिपोर्टिंग या देर से रिपोर्टिंग संस्थानों के लिए नियमित ऑडिट और जवाबदेही तंत्र।  
  • संस्थागत क्षमता को मजबूत करना: अस्पताल प्रशासकों और पंजीकरण अधिकारियों के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।  
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023
– अधिनियम को 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधित किया गया।  
जन्म और मृत्यु का डेटाबेस: भारत के रजिस्ट्रार जनरल (जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए सामान्य निर्देश जारी कर सकते हैं) पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेंगे।  
 डेटाबेस कनेक्ट करना: राष्ट्रीय डेटाबेस अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे डेटाबेस में शामिल हैं: 
1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), 
2. मतदाता सूची, राशन कार्ड, और 
3. अन्य राष्ट्रीय डेटाबेस जैसा कि अधिसूचित किया गया है।  
जन्म प्रमाणपत्र का उपयोग: इस प्रणाली के तहत जारी डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र विभिन्न सेवाओं के लिए जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए एकल दस्तावेज बन जाएगा, जैसे:  
 1. शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश,  
 2. मतदाता सूची तैयार करना,  
 3. सरकारी पद पर नियुक्ति, और  
 4. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य उद्देश्य।  
डिजिटल रिकॉर्ड: देश में सभी रिपोर्टेड जन्म और मृत्यु को डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। 

Source: TH

 

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