पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था
समाचार में
- महाराष्ट्र सरकार ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों द्वारा दायर दया याचिकाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त सचिव (गृह) के अधीन एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन किया।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह स्थापित किया गया था कि सभी राज्य मृत्युदंड के निष्पादन में देरी से बचने के लिए ऐसे प्रकोष्ठ स्थापित करें, क्योंकि ऐसा करने से दोषियों पर “अमानवीय प्रभाव” पड़ सकता है।
दया याचिका
- दया याचिका क्या है?
- दया याचिका एक अपराधी (विशेष रूप से मृत्युदंड की सजा पर या लंबी सजा काट रहा हो) द्वारा भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल से क्षमादान, सजा में कमी या छूट के रूप में क्षमा माँगने के लिए प्रस्तुत किया गया एक औपचारिक अनुरोध है, जो सभी न्यायिक उपचार समाप्त होने के पश्चात् अंतिम उपाय के रूप में होता है।
- दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है।
- संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:
- संविधान ने राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) को क्षमादान देने या सजा में कमी करने की शक्ति प्रदान की है।
- मारू राम बनाम भारत संघ (1981) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में, यह स्थापित किया गया था कि राष्ट्रपति को दया याचिकाओं में मंत्रिपरिषद् की सलाह के आधार पर कार्य करना चाहिए।
- दया याचिकाओं के पीछे दर्शन:
- जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21): प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है।
- दया याचिका दयालु पुनर्विचार की अनुमति देकर इस अधिकार को बनाए रखने का प्रयास करती है।
- न्यायिक त्रुटियों का सुधार: जब न्यायपालिका ने साक्ष्य को नजरअंदाज किया हो या गलती की हो, तो यह उपाय प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और मानवाधिकार: मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा सहित कई वैश्विक सम्मेलन जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार पर बल देते हैं।
- दया शक्तियाँ राष्ट्रों को इन मानवीय मानकों का पालन करने में सहायता करती हैं।
- जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21): प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है।
भारत में क्षमादान शक्तियों के प्रकार
- अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति) और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल) के तहत कार्यपालिका को विभिन्न रूपों में क्षमादान देने का अधिकार है।
प्रकार | क्या परिवर्तन? | उदाहरण |
---|---|---|
क्षमा | दोषसिद्धि और सजा दोनों रद्द | पूर्ण क्षमा; निर्दोष माना जाएगा |
लघुकरण | सजा को कम सजा में बदल दिया गया | मृत्यु → आजीवन कारावास |
परिहार | सजा की अवधि कम कर देता है | 10 वर्ष → 6 वर्ष |
विराम | वैध कारणों के लिए कम सज़ा | गर्भवती महिला को कम सज़ा |
प्रविलंबन | निष्पादन में अस्थायी रूप से विलंब होती है | दया याचिका दायर करने के लिए समय दिया गया |
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की तुलना
पहलू | राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) | राज्यपाल (अनुच्छेद 161) |
---|---|---|
प्राधिकार | भारत का राष्ट्रपति | किसी राज्य का राज्यपाल |
क्षेत्राधिकार | संघीय कानूनों, सैन्य न्यायालय मामलों और मृत्यु दंड के अंतर्गत अपराध | राज्य कानूनों के तहत अपराध |
सैन्य कानून (कोर्ट-मार्शल) | सैन्य न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के लिए क्षमादान दिया जा सकता है या सजा कम की जा सकती है | कोर्ट मार्शल मामलों में कोई शक्ति नहीं |
मृत्युदंड | क्षमादान दे सकता है और मृत्युदंड को कम कर सकता है | केवल मृत्युदंड को कम किया जा सकता है, उसे माफ नहीं किया जा सकता |
बाध्यकारी सलाह | केंद्र में मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करता है | राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करता है |
निष्कर्ष
- दया याचिकाएँ एवं क्षमादान शक्तियाँ भारत की न्याय प्रणाली में आवश्यक जाँच और संतुलन हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि कानून में करुणा का समावेश हो और न्याय मानवाधिकारों के प्रति अंधा न हो।
Source: IE
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संक्षिप्त समाचार 29-03-2025