पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन
सन्दर्भ
- न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने स्पष्ट किया है कि OCIs को “विदेशी” के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहें झूठी हैं।
समुद्रपारीय भारतीय नागरिक
- OCI को भारत सरकार ने 2005 में शुरू किया था।
- एक पंजीकृत OCI को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीज़ा दिया जाता है।
- उन्हें भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है।
- OCI कार्डधारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, वे गैर-कृषि संपत्ति खरीद सकते हैं तथा स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
- हालाँकि, उन्हें भारत में संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता होती है।
पात्रता मापदंड
- यह भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (PIOs) के OCI के रूप में पंजीकरण का प्रावधान करता है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उक्त तिथि को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे।
- कोई विदेशी नागरिक जो;
- 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित हो; या
- ऐसे नागरिक का बच्चा, पोता या परपोता; या
- ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों का नाबालिग बच्चा; या
- ऐसा नाबालिग बच्चा जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हों या माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वह OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।
कौन OCI नहीं हो सकता?
- यदि किसी आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों तो वह OCI कार्ड पाने का पात्र नहीं है।
- सेवारत या सेवानिवृत्त विदेशी सैन्यकर्मी भी OCI कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
OCIs को क्या करने की अनुमति नहीं है?
- OCI कार्ड धारक को मत देने, विधान सभा या विधान परिषद या संसद का सदस्य बनने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे भारतीय संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं है।
- वह सामान्यतः सरकार में रोजगार नहीं कर सकता।
Source: IE
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