पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था
संदर्भ
- अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर एक संसदीय समिति ने ओबीसी के अंदर“क्रीमी लेयर” के लिए ₹8 लाख की आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की।
मुख्य अनुशंसाएँ
- क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा: हितधारकों से परामर्श के पश्चात् ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए आय सीमा बढ़ाना।
- यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से अधिक पिछड़े वर्ग के लोग लाभान्वित हों।
- क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा 1993 में ₹1 लाख निर्धारित की गई थी और इसे कई बार बढ़ाया गया है, आखिरी बार 2017 में ₹8 लाख किया गया था।
- रोजगार कोटे में डेटा पारदर्शिता: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को केंद्रीय रोजगार कोटा कार्यान्वयन पर डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की सिफारिश की।
- DoPT ने इस डेटा की निगरानी के लिए एक पोर्टल (RRCPS) बनाया है, लेकिन वर्तमान में, यह केवल संबंधित मंत्रालयों के लिए ही सुलभ है।
- आय गणना के लिए एक समान फॉर्मूला: समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न राज्य क्रीमी लेयर की आय सीमा की अलग-अलग गणना करते हैं और केंद्र को एक समान फॉर्मूला स्थापित करने की सिफारिश की।
- स्वायत्त निकायों में पदों की समानता: समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्वायत्त निकायों में पदों की समानता की शीघ्र स्थापना का आह्वान किया।
- इस देरी के कारण यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ओबीसी उम्मीदवार सेवा आवंटन से चूक गए हैं।
- छात्रवृत्ति आय सीमा: समिति ने ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए वर्तमान ₹2.5 लाख आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की।
- इसने प्री- और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को दोगुना करने और स्कूल और कॉलेज शिक्षा के लिए शीर्ष श्रेणी की छात्रवृत्ति की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया।
- छात्रवृत्ति कवरेज का विस्तार: समिति ने ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को कक्षा V से आगे के छात्रों को शामिल करने का सुझाव दिया (वर्तमान में कक्षा IX और X के लिए उपलब्ध है)।
- शीर्ष श्रेणी की छात्रवृत्ति में वृद्धि: समिति ने माँग के आधार पर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए शीर्ष श्रेणी की स्कूली शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए स्लॉट की संख्या (वर्तमान में 15,000) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।
क्रीमी लेयर सिद्धांत
- यह एक अवधारणा है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण उन लोगों तक बढ़ाया जाए जो एक निश्चित समूह के अन्दर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं।
- इसका उद्देश्य आरक्षित श्रेणी के अधिक संपन्न या सुविधा प्राप्त सदस्यों को इन लाभों का लाभ उठाने से रोकना है।
- उत्पत्ति: इस अवधारणा को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले (1992) में व्यक्त किया था, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। न्यायालय के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के अन्दर, जो लोग अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- प्रभाव: क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करके, सरकार का लक्ष्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाना है, यह सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है उन्हें उनके लिए इच्छित सहायता मिले।
क्रीमी लेयर अवधारणा की आवश्यकता
- दुरुपयोग को रोकता है: यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से संपन्न या सामाजिक रूप से उन्नत ओबीसी आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग न करें।
- पारदर्शिता बढ़ाता है: क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए स्पष्ट आय सीमाएँ आरक्षण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाती हैं।
- सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है: वंचित ओबीसी को शिक्षा और रोजगारों तक पहुँचने में सहायता करता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है: यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिले जिन्हें सबसे अधिक ज़रूरत है, ताकि निष्पक्षता और समावेशिता बनी रहे।
संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 16: यह सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है, लेकिन अपवाद के रूप में राज्य किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, जिसका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16 (4A): यह प्रावधान करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है, यदि उनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 335: यह मानता है कि सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें समान स्तर पर लाया जा सके।
- भारत के संविधान का 103वां संशोधन: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई।
Source: TH
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