पाठ्यक्रम :GS 2/शासन
समाचार में
- शोधकर्ताओं और अभियानकर्ताओं को डर है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय की महत्त्वपूर्ण सुनवाई से पहले वन अधिकार अधिनियम ( FRA) के अंतर्गत खारिज किए गए दावों की उचित समीक्षा नहीं की है।
परिचय
- कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी जैसे मंचों के तहत 150 से अधिक आदिवासी और वन अधिकार संगठनों ने सरकार पर वन अतिक्रमण पर अपूर्ण और भ्रामक आँकड़े प्रस्तुत करने तथा FRA को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (FRA) के रूप में जाना जाता है, 2006 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया था:
- वनवासी समुदायों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय को मान्यता देना।
- अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) को वन भूमि और संसाधनों पर कानूनी अधिकार प्रदान करना।
- ग्राम सभाओं को जमीनी स्तर पर दावों को सत्यापित करने और अनुमोदित करने का अधिकार देना।
- यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी जनसंख्या एवं वनवासियों को उचित पुनर्वास के बिना बेदखल न किया जाए, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और निपटान अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता के अधिकार के साथ संरेखित है।
- FRA में भूमि, वन उपज, चरागाह क्षेत्रों और पारंपरिक ज्ञान पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के प्रावधान शामिल हैं।
वन अधिकार अधिनियम (FRA) का विकास
- औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश नीतियों ने वन संसाधनों का दोहन किया, जिससे आदिवासी और वनवासी समुदाय असुरक्षित स्थिति में रह गए।
- 1988 की राष्ट्रीय वन नीति ने वन संरक्षण में आदिवासी लोगों की भागीदारी पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण, जीवन और आजीविका के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करना था।
- FRA आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन भूमि और संसाधनों तक पहुँचने के अधिकारों को मान्यता देता है।
मुद्दे और चिंताएँ
- लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के अनुसार, 2016 से अब तक FRA से जुड़े 117 भूमि विवाद हुए हैं, जिससे 611,557 लोग प्रभावित हुए हैं।
- मुख्य मुद्दों में एफआरए प्रावधानों का गैर-कार्यान्वयन (88.1%), भूमि अधिकारों पर कानूनी सुरक्षा की कमी (49.15%) और जबरन बेदखली (40.68%) शामिल हैं।
- यह मुद्दा इस बात को लेकर स्पष्टता की कमी से उपजा है कि दावों को खारिज करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं, विशेषतः उच्च वामपंथी उग्रवाद वाले आदिवासी क्षेत्रों में।
- कई प्रभावित लोग गरीब, अशिक्षित और सही प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, साथ ही ग्राम सभाओं को भी अपर्याप्त जानकारी दी गई है।
आगे की राह
- वन अधिकार अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण कानून है जिसे वन भूमि और संसाधनों पर उनके कानूनी अधिकारों को मान्यता देकर स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है।
- यह स्थायी वन प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।
Source :TH
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