पाठ्यक्रम: GS1/समाज
सन्दर्भ
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में SHe-Box पोर्टल लॉन्च किया है।
परिचय
- यह एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013’ (SH अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह देश भर में विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित आंतरिक समितियों (ICs) और स्थानीय समितियों (LCs) से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार प्रदान करेगा।
SHe-Box पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं:
- नोडल अधिकारी: यह प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान करता है, जिसे शिकायतों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए नियमित आधार पर डेटा/सूचना का अद्यतन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- शिकायत दर्ज करना: पोर्टल पर शिकायत किसी पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है।
- निगरानी: इसमें दायर, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या देखने के लिए केंद्र / राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों के लिए एक निगरानी डैशबोर्ड है।
- गोपनीयता: पोर्टल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह गोपनीयता बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता के विवरण को छुपाता है।
- IC/ LC के अध्यक्ष को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति पंजीकृत शिकायत का विवरण या प्रकृति नहीं देख सकता है।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” (SH अधिनियम)
प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
- यौन उत्पीड़न की परिभाषा: अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन प्रयास, यौन संबंधों की मांग, यौन टिप्पणी और कोई अन्य अनुचित व्यवहार।
- आंतरिक शिकायत समिति (ICC): 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन को एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करनी होगी।
- समिति का नेतृत्व एक महिला द्वारा किया जाना चाहिए और इसमें कम से कम एक बाहरी सदस्य शामिल होना चाहिए, जैसे कि महिलाओं के मुद्दों पर विशेषज्ञ या एक NGO प्रतिनिधि।
- शिकायत तंत्र: महिलाएं तीन माह के अंदर शिकायत दर्ज कर सकती हैं, और ICC को उन्हें 90 दिनों के भीतर हल करना होगा।
- गोपनीयता: शिकायतों और जांच को गोपनीय रखा जाना चाहिए।
- नियोक्ता की जिम्मेदारी: नियोक्ता को निवारक उपाय करने चाहिए, प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए और शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
- निवारण: यदि उत्पीड़न साबित हो जाता है, तो अपराधी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, और पीड़ित को मुआवजा दिया जा सकता है।
- कोई प्रतिशोध नहीं: शिकायतकर्ता या गवाहों के खिलाफ प्रतिशोध निषिद्ध है। किसी भी प्रतिशोध या उत्पीड़न को कानून के तहत एक अलग उल्लंघन माना जा सकता है।
- दंड: SH अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप नियोक्ताओं को दंड देना पड़ सकता है।
महत्व
- महिलाओं का सशक्तिकरण: यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सहायता देकर महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सुरक्षित कार्यस्थल: यह सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण के निर्माण को बढ़ावा देता है, महिलाओं को कार्यबल में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
चुनौतियां
- जागरूकता की कमी: कई कर्मचारी अपने अधिकारों और निवारण के लिए उपलब्ध तंत्र से परिचित नहीं हैं।
- कम रिपोर्टिंग: मुख्य रूप से प्रतिशोध के भय या सिस्टम में विश्वास की कमी के कारण अभी भी कुछ सीमा तक कम रिपोर्टिंग हो रही है।
- अप्रभावी कार्यान्वयन: कुछ संगठनों में, आंतरिक शिकायत समितियों का निर्माण और उनकी कार्यप्रणाली आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है।
निष्कर्ष
- SH अधिनियम, 2013 भारत में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जबकि अधिनियम यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए व्यापक प्रावधान देता है, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों से जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थल उत्पीड़न से मुक्त हैं।
- SHe-Box पोर्टल सुरक्षित कार्यस्थलों को सुनिश्चित करने और पीड़ित महिलाओं को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक विश्वसनीय तंत्र प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
Source: PIB
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संक्षिप्त समाचार 04-12-2024
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