भारत में आंतरिक प्रवासन

पाठ्यक्रम: GS1/प्रवासन

सन्दर्भ

  • भारत में आंतरिक प्रवासन शहरी और ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में प्रवासन

  • करीब 85% प्रवासन राज्य के अंदर हुआ है।
  • NSSO सर्वेक्षणों के अनुसार, ग्रामीण-शहरी प्रवास प्रवास का सबसे प्रमुख रूप है और इसमें भारत में सभी आंतरिक प्रवासन का 25.2% शामिल है, इसके बाद शहरी-शहरी (22.9%), शहरी-ग्रामीण (17.5%) और ग्रामीण-ग्रामीण (4.4%) का स्थान है।
  • भारत में प्रवासन (2020-21) सर्वेक्षण के अनुसार, 29% भारतीय प्रवासी हैं, जो लगभग 400 मिलियन है।
  • धीमी शहरीकरण दर: अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि भारत में शहरीकरण की दर अधिकांश देशों की तुलना में कम है।
    • विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2021 तक 35% भारतीय शहरों में रहते थे, जबकि चीन में यह 63% और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 43% था।
    • भारत की धीमी शहरीकरण दर शहरी आर्थिक विकास के बावजूद सीमित आंतरिक गतिशीलता का संकेत देती है।

प्रवासी कौन हैं?

  • जनगणना में भारत में दो प्रकार के प्रवासियों को परिभाषित किया गया है – जन्म स्थान के आधार पर प्रवास और अंतिम निवास के आधार पर प्रवास।
    • अंतिम निवास के आधार पर प्रवासी वह होता है जो प्रवास से कम से कम छह महीने पहले लगातार गणना के स्थान से अलग किसी स्थान पर रहता है। 
  • 1991 और 2011 के बीच, ग्रामीण भारत में प्रवासियों की हिस्सेदारी 26.1% से बढ़कर 32.5% हो गई।
    •  जबकि शहरी भारत में यह 32.3% से बढ़कर 48.4% हो गई। 
  • कारण: विवाह के लिए प्रवासन, प्रवास के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा है और इनमें से अधिकांशतः प्रवासी सामान्यतः महिलाएँ होती हैं।
    • कार्य या रोज़गार के लिए प्रवास की प्रवृत्ति दर्शाती है कि ऐसे प्रवासी ज़्यादातर युवा होते हैं, जो जनसांख्यिकीय लाभांश की भूमिका को दर्शाता है। 
    • यह जाति, जनजाति, धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर भी विभाजित है।

भारत में आंतरिक प्रवासन की प्रकृति

  • ग्रामीण से शहरी प्रवास: शहरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की खोज से प्रेरित सबसे सामान्य रूप है।
  • आर्थिक कारक: बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए प्रवास, विशेष रूप से कृषि, उद्योग और निर्माण में।
  • मौसमी और अस्थायी प्रवास: चरम कृषि मौसम या अस्थायी रोजगार के अवसरों के दौरान श्रमिकों की आवाजाही।
  • अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास: लोग बेहतर अवसरों या रहने की स्थिति की खोज में राज्यों के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं।
  • वापसी प्रवास: पारिवारिक कारणों, आर्थिक परिवर्तनों या घर पर बेहतर अवसरों के कारण मूल स्थान पर वापस प्रवास।
  • प्राकृतिक आपदाएँ और विस्थापन: बाढ़, सूखा या भूकंप जैसी आपदाओं के कारण प्रवास।
  • शैक्षणिक और वैवाहिक प्रवास: उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्र और विवाह के लिए प्रवास करने वाले व्यक्ति।

भारत में आंतरिक प्रवासन के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ हैं:

  • आर्थिक मुद्दे: प्रवासी अक्सर कम वेतन वाली, अकुशल रोजगारों में कार्य करते हैं, जहाँ कार्य करने की स्थिति खराब होती है और वे शोषण के शिकार होते हैं।
  • खराब रहने की स्थिति: विभिन्न प्रवासी भीड़भाड़ वाली झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित होती है।
  • सामाजिक बहिष्कार: प्रवासियों को भेदभाव और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सामाजिक एकीकरण बाधित होता है।
  • कानूनी चुनौतियाँ: प्रवासियों के पास प्रायः उचित पहचान का अभाव होता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
  • शहरी बुनियादी ढाँचे पर दबाव: तेज़ी से बढ़ता शहरी प्रवास शहरों में आवास, परिवहन और संसाधनों पर दबाव डालता है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव: ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी, श्रम की कमी और आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ता है।

सरकारी पहल

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): यह जीवन बीमा योजना प्रवासी श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपये प्रदान करती है।
  • पीएम स्वनिधि योजना: यह प्रवासी श्रमिकों सहित रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक के सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है, ताकि उन्हें अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने या उसका विस्तार करने में सहायता मिल सके।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM): PM-SYM पेंशन योजना 18-40 वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए उपलब्ध है, जो 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है।
  • ई-श्रम पोर्टल: वन-स्टॉप समाधान: इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, और 3 वर्षों की अवधि में 30 करोड़ से अधिक श्रमिक पहले ही ई-श्रम पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं।
    • इसे असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और सरकारी कल्याण योजनाओं तक उनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
  • एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना: यह योजना प्रवासियों को देश में किसी भी राशन की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से खाद्यान्न और सब्सिडी प्राप्त करने की अनुमति देती है, चाहे वे किसी भी मूल स्थान पर रहते हों।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): इस पहल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों सहित शहरी गरीबों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता के माध्यम से किफायती आवास प्रदान करना है।

आगे की राह

  • कौशल विकास में सुधार: प्रवासियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करें।
  • सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे राज्यों में पोर्टेबल हैं।
  • बढ़ी हुई कानूनी सुरक्षा: प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें मान्यता प्राप्त है और कानूनी सुरक्षा, उचित वेतन एवं कार्यस्थल के अधिकारों तक उनकी पहुँच है।
  • ग्रामीण विकास को बढ़ावा दें: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करें और बुनियादी ढांचे में सुधार करें ताकि ग्रामीण से शहरी प्रवास के दबाव को कम किया जा सके।

Source: IE