पाठ्यक्रम: GS 2/शासन व्यवस्था
समाचार में
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्था, क़ानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर भी अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखती है।
मामले की पृष्ठभूमि(Case Background)
- यह निर्णय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में दिया गया।
- 1875 में स्थापित AMU का अल्पसंख्यक दर्जा 1981 में AMU(संशोधन) अधिनियम द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था।
- याचिकाकर्ताओं ने 1967 के एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता।
उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ
- मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने का दावा कर सकता है, लेकिन समुदाय को यह सिद्ध करना होगा कि इसकी स्थापना उसकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए की गई थी।
- अनुच्छेद 30(1) की व्याख्या: अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की अनुमति देता है।
- मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद 30(1) को भेदभाव-विरोधी और अल्पसंख्यकों के लिए “विशेष अधिकार” प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया।
- अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के विरुद्ध भेदभाव करने वाले कानून या कार्रवाई अमान्य हैं।
- इस प्रावधान के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासन में स्वायत्तता की गारंटी दी गई है।
- अल्पसंख्यक दर्जे का दायरा: अनुच्छेद 30(1) के तहत सुरक्षा संविधान से पहले स्थापित विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती है।
- संस्थाओं को केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि “मुख्य रूप से” उन्हें लाभ पहुंचाना चाहिए।
- राज्य विनियमन: अल्पसंख्यक संस्थानों के राज्य विनियमन की अनुमति है, लेकिन इससे उनके अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
- प्रशासन का अधिकार: यदि प्रबंधन सीधे संस्थापक समुदाय द्वारा नहीं चलाया जाता है, तो संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र समाप्त नहीं होता है।
- अल्पसंख्यक संस्थाएं, विशेष रूप से कानून या चिकित्सा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में, संस्था के प्रबंधन के लिए अन्य लोगों को नियुक्त कर सकती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक मूल्यों पर बल दिया जाए।
Source: IE
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