उच्चतम न्यायालय ने IPC की धारा 498A के ‘बढ़ते दुरुपयोग’ की आलोचना की

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

सन्दर्भ

  • उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जो विवाहित महिलाओं के प्रति उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान करती है।

धारा 498A (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 84) का परिचय

  • यह धारा विवाहित महिला के प्रति पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के अपराध से संबंधित है। 
  • दहेज प्रथा के तहत विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को संबोधित करने के लिए यह धारा प्रस्तुत की गई थी। 
  • यह क्रूरता को इस प्रकार परिभाषित करती है:
    • कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सके या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो; या 
    • महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है।
  • सजा: जो कोई भी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है, उसे तीन वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। 
  • कथित घटना के तीन वर्ष के अंदर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। 
  • अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।

धारा 498A क्यों लागू की गई?

  • 1980 के दशक में दहेज हत्याओं और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में IPC में धारा 498A जोड़ी गई थी। 
  • इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, दहेज से संबंधित दुर्व्यवहार तथा विवाह के अंदर जबरदस्ती एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था।

धारा 498A का दुरुपयोग

  • बढ़ता दुरुपयोग: वैवाहिक विवादों में वृद्धि के साथ, पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
  • वित्तीय लाभ के लिए दबाव: वैवाहिक विवादों में पैसे ऐंठने या लाभ उठाने के लिए झूठे मामलों का प्रयोग किया जाता है।
  • अस्पष्ट आरोप: प्रायः, विशिष्ट विवरण या साक्ष्य के बिना अस्पष्ट एवं सामान्यीकृत आरोप लगाए जाते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होता है और निर्दोष परिवार के सदस्यों को परेशान किया जाता है।
  • सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षति: घरेलू हिंसा के आरोपों से जुड़े कलंक के कारण आरोपी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, भले ही वे अंततः बरी हो जाएं।
  • तत्काल गिरफ्तारी: कुछ मामलों में तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान का दुरुपयोग आरोपी पर दोष सिद्ध होने से पहले दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है।
  • नैतिकता और ईमानदारी: कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग नैतिक चिंताओं को जन्म देता है और कानूनी कार्यवाही में ईमानदारी के महत्व को उजागर करता है।

धारा 498A का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है?

  • तत्काल सत्यापन नहीं: चूंकि धारा 498A एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, इसलिए बिना प्रारंभिक जाँच के भी गिरफ़्तारी हो सकती है, जिससे दुरुपयोग की गुंजाइश बनती है।
  • वैवाहिक विवाद: पारस्परिक संघर्ष या तलाक के मामलों में, स्कोर तय करने के लिए झूठे आरोपों का प्रयोग किया जा सकता है।
  • जवाबदेही का अभाव: झूठे मामले दर्ज करने के लिए सख्त दंड का अभाव इसके दुरुपयोग को बढ़ाता है।

उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण

  • आरोपों की जाँच: न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग और दबाव डालने की रणनीति को रोकने के लिए अस्पष्ट आरोपों की जाँच करने की आवश्यकता पर बल दिया।
  • आवश्यक विशिष्टताएँ: FIR में कथित उत्पीड़न के समय, तिथि, स्थान और तरीके के बारे में विवरण के साथ ठोस और सटीक आरोप होने चाहिए।
  • संदर्भ का महत्त्व: न्यायालय FIR के संदर्भ पर विचार करता है, जैसे कि शिकायत के समय और परिस्थितियों को, ताकि इसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके।
  • निर्दोषों की रक्षा करना: न्यायालय का उद्देश्य निर्दोष परिवार के सदस्यों को बिना किसी ठोस साक्ष्य के वैवाहिक विवादों में अनावश्यक रूप से शामिल किये जाने से बचाना है।
  • न्यायिक जिम्मेदारी: न्यायालय शिकायतों की जाँच करने और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर देता है।

आगे की राह

  • संतुलित कानूनी ढाँचा: कानून लैंगिक समानता के आधार पर न्यायोचित होने चाहिए, लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
  • प्रारंभिक जाँच: झूठे मामलों को छांटने के लिए FIR दर्ज करने से पहले अनिवार्य प्रारंभिक जाँच होनी चाहिए।
  • परिवार कल्याण समितियाँ: स्वतंत्र समितियाँ औपचारिक गिरफ्तारी से पहले मामलों की जाँच कर सकती हैं, जैसा कि राजेश शर्मा मामले में सुझाया गया था।
  • झूठी शिकायतों के लिए जवाबदेही: झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक
पितृसत्तात्मक मानदंड: गहराई से स्थापित पितृसत्तात्मक मानदंड लैंगिक असमानता को बनाए रखते हैं और परिवारों के अंदर नियंत्रण के साधन के रूप में हिंसा को सामान्य बनाते हैं।
सांस्कृतिक स्वीकृति: कई समाजों में, घरेलू हिंसा को मौन रूप से स्वीकार किया जाता है या अनदेखा किया जाता है, जिससे पीड़ित मदद मांगने से हतोत्साहित होते हैं।
आर्थिक निर्भरता: परिवार के पुरुष सदस्यों पर वित्तीय निर्भरता प्रायः महिलाओं को अपमानजनक रिश्तों में फंसा देती है।
मादक द्रव्यों का सेवन: शराब और नशीली दवाओं का सेवन घरेलू हिंसा के जोखिम को काफी सीमा तक बढ़ा सकता है।
शिक्षा और जागरूकता की कमी: कानूनी अधिकारों और सहायता तंत्रों के बारे में सीमित जागरूकता पीड़ितों को सहायता मांगने से रोकती है।

Source: IE

 

Other News of the Day

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था सन्दर्भ उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जो विवाहित महिलाओं के प्रति उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 498A (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 84)...
Read More

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था/शिक्षा सन्दर्भ प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। परिचय मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देने के साथ, NEP 2020 से भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आने की संभावना है।  इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण...
Read More

पाठ्यक्रम: GS2/शासन/मानवाधिकार सन्दर्भ उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए “किसी भी संभव सीमा तक” जाने का संकल्प लिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त किया जाए। परिचय उच्चतम न्यायालय अपने 2023 के निर्णय का उदाहरण दे रहा था जिसमें उसने केंद्र और राज्यों को देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग एवं खतरनाक सफाई को समाप्त करने...
Read More

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन, GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सन्दर्भ भारत 6G  विजन में यह परिकल्पना की गई है कि भारत 2030 तक 6G  प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और परिनियोजन में अग्रणी योगदानकर्ता बनेगा। 6G (छठी पीढ़ी का वायरलेस) क्या है? 6G को एक बहुत ही बेहतर तकनीक के रूप में माना गया है जो 5G की...
Read More

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सन्दर्भ IIT मद्रास ने 410 मीटर का हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा कर लिया है, जो भविष्य के परिवहन में एक माइलस्टोन  सिद्ध होगा। मुंबई-पुणे कॉरिडोर भारत में पहली पूर्ण पैमाने की हाइपरलूप परियोजना होगी। हाइपरलूप तकनीक क्या है? हाइपरलूप एक उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली है, जहाँ दबाव वाले वाहनों...
Read More

पाठ्यक्रम: GS3/ऊर्जा सन्दर्भ हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने लोकसभा में बताया कि भारत ने 2014 से 2024 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना कर दिया है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन का परिचय पिछले दशक में, देश ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को लगभग दोगुना...
Read More

वायकोम सत्याग्रह पाठ्यक्रम: GS1/आधुनिक इतिहास सन्दर्भ 2024 में वायकोम सत्याग्रह (1924) की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। परिचय कारण: यह आंदोलन अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध शुरू किया गया था। तत्कालीन त्रावणकोर रियासत के वायकोम में, निचली जातियों के लोगों, विशेषकर दलितों को वायकोम शिव मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने के अधिकार से...
Read More