तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन

संदर्भ

  • तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों  को तीन समूहों में वर्गीकृत करने के लिए तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है।

परिचय

  • सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला तेलंगाना प्रथम राज्य बन गया है।
    • निर्णय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों  को उप-वर्गीकृत करने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, ताकि इन समुदायों के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों को अलग से कोटा प्रदान किया जा सके।
  • वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त पद्धति: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, SC समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक स्थिति के अनुभवजन्य आँकड़ों पर विचार किया गया।
    •  वर्गीकरण: राज्य में 59 SC समुदायों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा – समूह I, II और III।
    •  समूह I: सबसे पिछड़े के रूप में वर्गीकृत 15 उप-जातियों को 1 प्रतिशत आरक्षण के साथ समूह-I के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये समूह जनसंख्या का केवल 0.5% हिस्सा हैं। 
    • समूह II: कुल 59 में से 18 उप-जातियाँ जिन्हें मामूली लाभ मिला है, उन्हें 9 प्रतिशत आरक्षण के साथ समूह II के तहत रखा गया है।
    •  समूह III: 26 उप-जातियाँ जो 5 प्रतिशत आरक्षण के साथ अवसरों के मामले में समूह III में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थीं।
SC/ST आरक्षण के बारे में
– संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को ऐतिहासिक अन्याय के आधार पर कुछ ‘जातियों, नस्लों या जनजातियों’ को अनुसूचित जातियों के रूप में नामित करने का अधिकार प्रदान करता है।
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जाति (SC) लगभग 16.6% और अनुसूचित जनजाति (ST) लगभग 8.6% है।
1. अनुसूचित जाति समूहों को सामूहिक रूप से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 15% आरक्षण प्राप्त है। 
2. समय के साथ, कुछ अनुसूचित जाति समूहों को दूसरों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व मिला है। 
3. राज्यों ने इन हाशिए के समूहों को अतिरिक्त सुरक्षा देने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसे प्रयासों को न्यायिक जाँच का सामना करना पड़ा है।
संबंधित संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
 अनुच्छेद 15 (4): राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। 
अनुच्छेद 16 (4), 16 (4 A) और 16 (4 B): पदों और सेवाओं में आरक्षण प्रदान करता है।
अनुच्छेद 335: सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करते समय प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने का उल्लेख करता है।

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2024)

  • 2024 के पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में, सात न्यायाधीशों की पीठ ने SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 
  • इस फैसले ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले (2004) में पहले के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित ‘अनुसूचित जातियाँ’ एक समरूप समूह बनाती हैं और उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है।
  • अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि जातियों को सूची में शामिल या बाहर नहीं रखा गया है।
  • ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियाँ सामाजिक रूप से विषम वर्ग हैं। इस प्रकार, राज्य, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जातियों को आगे वर्गीकृत कर सकता है यदि (a) भेदभाव के लिए एक तर्कसंगत सिद्धांत है; और (b) तर्कसंगत सिद्धांत का उप-वर्गीकरण के उद्देश्य से संबंध है।

पक्ष में तर्क

  • अनुसूचित जातियों के भीतर असमान पिछड़ापन: अनुसूचित जातियों के समुदायों में कुछ जातियाँ दूसरों की तुलना में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं और उनका लगातार कम प्रतिनिधित्व किया जाता रहा है।
    •  असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना असमानता को बढ़ावा देता है, जो आरक्षण के उद्देश्य को विफल करता है।
  •  संवैधानिक जनादेश इसकी अनुमति देता है: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
    •  प्रभावी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है, न कि केवल संख्यात्मक: लक्ष्य प्रभावी प्रतिनिधित्व है, न कि केवल संख्या, उप-वर्गीकरण सार्थक समावेशन प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
  •  अनुभवजन्य डेटा द्वारा समर्थित: सरकार को सकारात्मक कार्रवाई को लक्षित करने की अनुमति देता है जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

विपक्ष में तर्क

  • अनुच्छेद 341: अनुच्छेद 341 केवल राष्ट्रपति को SC सूची में संशोधन करने की अनुमति देता है।
    • राज्य द्वारा संचालित उप-वर्गीकरण को सूची में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप और राज्य की शक्तियों से परे माना जाता है।
  • समुदाय के भीतर विखंडन: उप-कोटा SC के बीच जाति-आधारित विभाजन को बढ़ा सकता है।
    • यह SC समुदायों की सामूहिक राजनीतिक ताकत और सामाजिक एकजुटता को कमजोर कर सकता है।
  • मानदंड परिभाषित करना: SC के भीतर वंचितता के उद्देश्यपूर्ण, अनुभवजन्य उपाय स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है।
    • गलत वर्गीकरण और कानूनी चुनौतियों का जोखिम।
  • ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा विमर्श को प्रस्तुत करता है: SC के लिए ‘क्रीमी लेयर’ अवधारणा को पेश करना (जैसा कि कुछ न्यायाधीश सुझाव देते हैं) SC को समग्र रूप से प्रदान की गई सुरक्षा को कमजोर कर सकता है।
    • SC के लिए आरक्षण केवल आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव और कलंक के बारे में है, जो आय समूहों में कायम है।

आगे का मार्ग

  • राज्य अब SC/ST आरक्षण के भीतर उप-कोटा बना सकते हैं।
  • यह राज्यों को SC/ST समूहों के भीतर आंतरिक असमानताओं को दूर करने के लिए अधिक स्वायत्तता देता है।
  • हालाँकि, साक्ष्य और डेटा की सख्त आवश्यकताएँ कार्यान्वयन को जटिल बना सकती हैं।

Source: TH

 

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