पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था
संदर्भ
- उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) को राजनीतिक दलों पर लागू करने की माँग वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्त्ता से कहा कि वह पहले भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करें।
पृष्ठभूमि
- संवैधानिक अधिकार अनुसंधान एवं वकालत केंद्र बनाम केरल राज्य एवं अन्य (2022) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि राजनीतिक दलों में पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है और उन्हें आंतरिक शिकायत समितियाँ (ICCs) स्थापित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
- इस अस्पष्टता को, राजनीतिक दलीय संरचनाओं की विकेन्द्रीकृत और अनौपचारिक प्रकृति के साथ मिलाकर, प्रायः गैर-अनुपालन का कारण बताया गया है।
PoSH अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ – यौन उत्पीड़न की स्पष्ट परिभाषा: अधिनियम में यौन उत्पीड़न की परिभाषा में अवांछित कृत्यों को शामिल किया गया है, जैसे शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह की माँग या अनुरोध, यौन रूप से आकर्षक टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना एवं यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण। . – प्रयोज्यता: यह अधिनियम संगठित और असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी कार्यस्थलों पर लागू है। – कर्मचारी: सभी महिला कर्मचारी, चाहे वे नियमित रूप से, अस्थायी रूप से, संविदा पर, तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर, प्रशिक्षु या प्रशिक्षु के रूप में या यहाँ तक कि मुख्य नियोक्ता की जानकारी के बिना कार्यरत हों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए निवारण की माँग कर सकती हैं। – आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन: नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक ICC का गठन करना आवश्यक है। 1. इसका प्रमुख एक महिला होनी चाहिए, इसमें कम से कम दो महिला कर्मचारी, एक अन्य कर्मचारी तथा पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाला एक गैर सरकारी कार्यकर्त्ता जैसा एक तीसरा पक्ष होना चाहिए। – स्थानीय समिति (LC): यह देश के प्रत्येक जिले को 10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों में कार्य करने वाली महिलाओं की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक स्थानीय समिति (LC) बनाने का निर्देश देता है। – शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया: कोई भी महिला यौन उत्पीड़न की घटना के तीन से छह महीने के अंदर लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है।समिति द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने के दो तरीके हैं – शिकायतकर्त्ता और प्रतिवादी के बीच समझौता (जो वित्तीय समझौता नहीं हो सकता) के माध्यम से, या समिति जांच प्रारंभ कर सकती है, तथा जो भी निष्कर्ष मिले उसके आधार पर उचित कार्रवाई कर सकती है। – वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट: नियोक्ता को जिला अधिकारी के समक्ष वर्ष के अंत में दर्ज यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या और की गई कार्रवाई के बारे में वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। – जुर्माना: यदि नियोक्ता ICC का गठन करने में विफल रहता है या किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है, तो उसे ₹50,000 तक का जुर्माना देना होगा, जो दोबारा अपराध करने पर बढ़ जाता है। |
POSH अधिनियम को राजनीतिक दलों तक विस्तारित करने के पक्ष में तर्क
- लैंगिक समानता: राजनीतिक परिवेश में उत्पीड़न को संबोधित करने से समाज में लैंगिक समानता में सुधार के लिए एक उदाहरण होगा।
- राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना: POSH तंत्र को लागू करने से एक सुरक्षित वातावरण बनेगा, तथा अधिक महिलाओं को इसमें शामिल होने एवं भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अनौपचारिक भूमिकाओं पर ध्यान देना: राजनीतिक दलों से जुड़ी कई महिलाएँ अनौपचारिक या अवैतनिक पदों पर कार्य करती हैं, जिससे वे उत्पीड़न के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाती हैं।
- अन्य संस्थाओं के साथ संगतता: 10 से अधिक सदस्यों वाली संस्थाओं को POSH तंत्र लागू करना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को इससे बाहर रखना कानून के अनुरूप नहीं है।
- स्वतंत्र निरीक्षण: कार्यकर्त्ताओं का तर्क है कि न्यायालय जैसे स्वतंत्र निकाय राजनेताओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम हैं, क्योंकि पार्टी की आंतरिक व्यवस्था में पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ सकता है।
POSH अधिनियम को राजनीतिक दलों तक विस्तारित करने के विरुद्ध तर्क
- नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का अभाव: राजनीतिक दल अनौपचारिक ढाँचे पर कार्य करते हैं और उनमें स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का अभाव होता है, जो POSH अधिनियम की प्रयोज्यता को जटिल बनाता है।
- विकेन्द्रीकृत पार्टी संरचना: राजनीतिक दलों की विविध और विकेन्द्रीकृत प्रकृति के कारण केंद्रीकृत ICC को लागू करना या एकसमान अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।
आगे की राह
- भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) राजनीतिक दलों को स्वतंत्र शिकायत निवारण निकाय स्थापित करने का निर्देश दे सकता है, ताकि POSH अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके, जिससे उनके दायित्वों के संबंध में अस्पष्टता दूर हो सके।
- स्वतंत्र समितियाँ: राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए समितियों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।
- राजनीतिक दलों द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता और POSH अधिनियम के प्रावधानों पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
निष्कर्ष
- राजनीतिक दलों में POSH अधिनियम का क्रियान्वयन न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि नैतिक दायित्व भी है।
- राजनीतिक दलों को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए तथा अपने स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
Source: IE