उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए नीति विकसित करने की सिफारिश की

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

संदर्भ

  • उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को देश भर में पवित्र उपवनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है।

पवित्र उपवन क्या हैं?

  • पवित्र उपवन वृक्षों या वन क्षेत्रों के वे भाग हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा उनके धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक महत्त्व के कारण पारंपरिक रूप से संरक्षित किया जाता है।
  • इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है: कर्नाटक में देवराकाडु, केरल में कावु, मध्य प्रदेश में सरना, राजस्थान में ओरान, महाराष्ट्र में देवराई, मणिपुर में उमंगलाई, मेघालय में लॉ किंतांग/लॉ लिंगदोह, उत्तराखंड में देवन/देवभूमि आदि।
  • पवित्र उपवन जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, आजीविका को बढ़ावा देते हैं, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

पवित्र उपवनों को खतरा

  • शहरीकरण और अतिक्रमण: बढ़ती मानव बस्तियों और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण पवित्र उपवन क्षेत्रों का हानि हुई है।
  • वनों की कटाई और संसाधनों का दोहन: लकड़ी, औषधीय पौधों और अन्य संसाधनों का असंतुलित दोहन पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
  • सांस्कृतिक क्षरण: बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य और घटती सामुदायिक प्रथाएँ पारंपरिक सुरक्षा को कमजोर करती हैं।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शन में पवित्र उपवनों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है।
    • सर्वेक्षण में बागों के क्षेत्रफल और विस्तार की पहचान होनी चाहिए।
  • न्यायालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पवित्र उपवनों के संरक्षण की सिफारिश की, विशेष रूप से धारा 36-C के माध्यम से, जो “सामुदायिक रिजर्व” की घोषणा करने में सक्षम बनाता है।
  • इन उद्यानों के संरक्षण को जैव विविधता को बनाए रखने और संपूर्ण समुदायों की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण माना गया।

वन संरक्षण पर भारत की वर्तमान नीति

  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य सरकारें जैव विविधता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकती हैं।
  • 1988 की राष्ट्रीय वन नीति स्थानीय समुदायों को प्रथागत अधिकारों के माध्यम से वन क्षेत्रों की सुरक्षा और सुधार के लिए प्रोत्साहित करती है।
  • उच्चतम न्यायालय ने टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामले और अन्य निर्णयों ने वन पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में समुदायों की भूमिका को मजबूत किया है।

संवैधानिक सुरक्षा

  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP): संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
  • मौलिक कर्त्तव्य: अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों को “वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने” का आदेश देता है।

सफल सामुदायिक प्रयासों के उदाहरण

  • पिपलांत्री गाँव, राजस्थान: स्थानीय प्रयासों से बंजर भूमि को हरे-भरे पेड़ों में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे समुदाय-संचालित संरक्षण की शक्ति का प्रदर्शन हुआ।
  • मावफ़्लांग पवित्र उपवन: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित यह उपवन एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और एक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र है

आगे की राह

  • पवित्र वनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत विधिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा सामुदायिक रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए।
  • सरकार को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थानीय समुदायों एवं जनजातियों को पवित्र उपवनों के संरक्षक के रूप में मान्यता देनी चाहिए और उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।
  • समुदायों को पवित्र उपवनों के अंदर अत्यधिक शोषण या हानिकारक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

Source: TH