पाठ्यक्रम: GS2/गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे
संदर्भ
- हाल ही में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कुछ राज्यों के उच्च प्रति व्यक्ति आय के दावों में विरोधाभास पर चिंता व्यक्त की, जबकि उनकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रह रहा है।
उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ
- अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान आर्थिक संकेतकों और बुनियादी सच्चाई के बीच असमानता पर चिंता व्यक्त की।
- इसमें प्रश्न उठाया गया है कि राज्य अपनी 70% जनसंख्या को BPLबताते हुए उच्च प्रति व्यक्ति आय का दावा कैसे कर सकते हैं।
- इसने इस बात पर बल दिया कि इस तरह के विरोधाभास विकास के दावों की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं और संसाधनों के वितरण में प्रणालीगत मुद्दों को उजागर करते हैं।
- न्यायालय ने सब्सिडीयुक्त राशन योजनाओं की दक्षता की भी जाँच की तथा प्रश्न उठाया कि क्या ये वास्तव में लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचती हैं या राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करती हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भोजन तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है, और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक संवैधानिक दायित्व है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन समस्या को बढ़ाता है।
भारत में प्रति व्यक्ति आय – प्रति व्यक्ति आय (PCI) किसी निश्चित अवधि में किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: – भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा लगाया जाता है और प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी रिपोर्ट दी जाती है। भारत में गरीबी की परिभाषा – गरीबी को सामान्यतः भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं तक पहुँच की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। – तेंदुलकर समिति (2009) और रंगराजन समिति (2014) ने गरीबी का अनुमान लगाने के लिए अलग-अलग पद्धतियाँ प्रदान कीं। 1. तेंदुलकर समिति: इसने भोजन और आवश्यक वस्तुओं पर व्यय के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया। 2. रंगराजन समिति: इसने ऊँची गरीबी रेखा का सुझाव दिया, जिससे गरीब लोगों की अनुमानित संख्या बढ़ गई। – इसने वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹972 और शहरी क्षेत्रों में ₹1407 की नई गरीबी रेखा की सिफारिश की। गरीबी के आँकड़े: नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2023 के अनुसार: भारत की गरीबी दर 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2023) हो गई। 1. 2005-06 और 2019-21 के बीच 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। 2. बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में गरीबी की दर सबसे अधिक है। |
उच्च प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी स्तर का कारण
- यद्यपि नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय जैसे संस्थानों के राष्ट्रीय डेटा सेट विभिन्न राज्य-स्तरीय आर्थिक संकेतकों पर प्रकाश डालते हैं, कुछ राज्य निरंतर उच्च प्रति व्यक्ति आय दिखाते हैं, लेकिन गरीबी का स्तर लगातार बना रहता है। इनमें शामिल हैं:
- धन संकेन्द्रण: उच्च प्रति व्यक्ति आय अक्सर समतामूलक धन वितरण के बजाय शहरी समृद्धि और व्यापार केन्द्रों को दर्शाती है।
- जीवन-यापन की उच्च लागत: गोवा और केरल जैसे उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में जीवन-यापन की लागत भी अधिक है, जिससे निम्न आय वर्ग के लिए आवश्यक वस्तुएँ वहन करना कठिन हो जाता है।
- कृषि संकट: पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद मजबूत है, लेकिन वे कृषि संकट से ग्रस्त हैं, जिससे ग्रामीण जनसंख्या वित्तीय संकट में है।
- अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: उच्च-PCI वाले राज्यों में कार्यबल का एक बड़ा भाग अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करता है, कम वेतन पाता है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है।
- अप्रभावी कल्याण कार्यान्वयन: कई सरकारी कल्याण योजनाएँ निम्नलिखित कारणों से इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचने में विफल रहती हैं:
- भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन;
- पुराना डेटा;
- नौकरशाही अकुशलताएँ;
- राजनीतिक प्रभाव;
आगे की राह
- लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ: निम्न आय वर्ग के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा पहल का विस्तार करना।
- रोजगार सुधार: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
- विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकास एवं स्थानीय शासन को सशक्त बनाना: विभिन्न क्षेत्रों में आय के स्तर को संतुलित करने के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
- कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को विकेन्द्रीकृत करने से दक्षता और जवाबदेही में सुधार हो सकता है।
- डेटा प्रणालियों को अद्यतन करना: प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने तथा लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।
- कराधान नीतियों को सुदृढ़ बनाना: धन पुनर्वितरण में सुधार के लिए धन कर या प्रगतिशील कराधान लागू करना।
- पारदर्शिता को मजबूत करना: स्वतंत्र ऑडिट, पारदर्शी डेटा संग्रह और मानकीकृत गरीबी मैट्रिक्स की आवश्यकता है।
Previous article
संक्षिप्त समाचार 20-03-2025
Next article
PAC ने स्वदेश दर्शन योजना की कमियों को चिन्हित किया