पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन
सन्दर्भ
- दिल्ली के एक न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार आप नेता सत्येंद्र जैन को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जमानत दे दी।
परिचय
- दिल्ली के न्यायालय के आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संवैधानिक शर्तों का धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत वैधानिक शर्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जबकि स्वतंत्रता ही इसका मूल आधार थी।
- संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मुकदमे में देरी और लंबी अवधि तक कारावास से संबंधित राहत, PMLA की धारा 45 के तहत दी गई दोहरी शर्तों से श्रेष्ठ है।
- अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति पर ध्यान दिये बिना लागू होता है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 – इसे 2002 में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत भारत की संसद द्वारा धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था। PMLA एवं इसके तहत अधिसूचित नियम 2005 से प्रभावी हुए और इसे 2009 तथा 2012 में संशोधित किया गया। – प्रावधान: PMLA की धारा 3 धन शोधन के अपराध को, अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में परिभाषित करती है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करती है। 1. दायित्व निर्धारण: PMLA बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के लिए अपने सभी ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्ड के सत्यापन और रखरखाव के लिए दायित्व निर्धारित करता है। 2. अधिकारियों का सशक्तिकरण: PMLA प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन के अपराध से जुड़े मामलों में जांच करने और धन शोधन में शामिल संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार देता है। 3. विशेष न्यायालय: इसमें PMLA के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने की परिकल्पना की गई है। 4. केंद्र सरकार के लिए समझौता: यह केंद्र सरकार को PMLA के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत के बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ समझौता करने की अनुमति देता है। PMLA के तहत जमानत प्रावधान – PMLA की धारा 45 के तहत जमानत की दो शर्तें आरोपी के लिए कठोर हैं। – पहली शर्त, व्यक्ति को न्यायालय में यह साबित करना होगा कि वह अपराध के लिए प्रथम दृष्टया निर्दोष है। – दूसरी शर्त, आरोपी को न्यायाधीश को यह विश्वास दिलाने में सक्षम होना चाहिए कि जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध नहीं करेगा। 1. साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार पूरी तरह से जेल में बंद अभियुक्त पर है। |
कानून पर उच्चतम न्यायालय की राय
- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा कि संवैधानिक अदालतें PMLA के प्रावधानों को प्रवर्तन निदेशालय के हाथों में लंबे समय तक कैद जारी रखने का साधन बनने की अनुमति नहीं दे सकतीं।
- गवाहों या साक्ष्यों के साथ संभावित छेड़छाड़ के बारे में ED द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए, न्यायलय ने जमानत पर सख्त शर्तें लगाईं, जिनमें शामिल हैं:
- ED के उप निदेशक के समक्ष नियमित रूप से पेश होना;
- अनुसूचित अपराधों के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना;
- अनुसूचित अपराधों से संबंधित किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह या पीड़ितों से संपर्क करने पर रोक;
- मुकदमे में पूर्ण सहयोग और स्थगन मांगने से बचना।
निष्कर्ष
- न्यायालय का निर्णय लंबे समय तक कारावास और विलंबित मुकदमों को रोकने, संवैधानिक अधिकारों के साथ वैधानिक स्थितियों को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
- अंततः, कानून प्रवर्तन शक्तियों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन इस कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है, जो मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए न्याय सुनिश्चित करता है।
Source: TH
Previous article
पाँच भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा
Next article
भारत की खेल संस्कृति और चुनौतियाँ