पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था
संदर्भ
- एडवोकेसी संस्था ‘एक्सेस नाउ’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में इंटरनेट शटडाउन की संख्या वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक होगी।
परिचय
- वैश्विक प्रवृत्ति: 2024 में विश्व भर में 296 बार इंटरनेट बंद हुआ और भारत में कुल 84 बार इंटरनेट बंद हुआ, जिसमें से 28% भारत में हुआ।
- 2024 में इंटरनेट बंद होने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर रहा; म्यांमार में भारत से एक ज़्यादा बार इंटरनेट बंद हुआ।
- 2024 में भारत में कुल शटडाउन विगत वर्ष की तुलना में कम थे।
- शटडाउन ने भारत के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित किया।
- सबसे अधिक शटडाउन: मणिपुर (21 शटडाउन), हरियाणा (12) और जम्मू और कश्मीर (12)। शटडाउन के कारण: 41 विरोध प्रदर्शन से संबंधित, 23 सांप्रदायिक हिंसा के कारण।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान
- आधार: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल “सार्वजनिक आपातकाल” या “सार्वजनिक सुरक्षा” के हित में इंटरनेट शटडाउन लागू कर सकते हैं।
- हालाँकि, कानून यह परिभाषित नहीं करता है कि आपातकाल या सुरक्षा मुद्दे के रूप में क्या योग्य है।
- वर्ष 2017 तक, शटडाउन मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के अंतर्गत लगाए गए थे।
- CrPC की धारा 144 पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को लोगों के गैरकानूनी जमावड़े को रोकने और किसी भी व्यक्ति को किसी निश्चित गतिविधि से दूर रहने का निर्देश देने के लिए शक्तियाँ प्रदान करती है।
- वर्ष 2017 में, कानून में संशोधन किया गया और सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2017 को लागू किया।
- ये नियम उन प्रक्रियाओं और शर्तों को रेखांकित करते हैं जिनके तहत इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।
- शटडाउन की वैधता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 5 दिनों के अंदर सलाहकार बोर्ड द्वारा आदेशों की समीक्षा की आवश्यकता होती है।
अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला: – 2020 में जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि राज्य द्वारा अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है। – उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 144 को लागू करना वास्तविक विरोध से बचने के लिए एक तंत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसकी संविधान के तहत अनुमति है। – धारा 144 के बहुत विशिष्ट पैरामीटर हैं, केवल अगर वे पैरामीटर संतुष्ट हैं, तो ही मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है। आदेशों की मुख्य बातें: 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इंटरनेट का उपयोग मौलिक अधिकार है। 2. इंटरनेट शटडाउन अस्थायी अवधि के लिए हो सकता है, लेकिन अनिश्चित अवधि के लिए नहीं। 3. सरकार धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को प्रकाशित करेगी। 4. अदालत ने यह भी कहा था कि इंटरनेट शटडाउन के संबंध में कोई भी आदेश न्यायिक जांच के दायरे में आएगा। |
सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करने के पक्ष में तर्क
- राष्ट्रीय सुरक्षा: सरकार फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने, गैरकानूनी गतिविधियों का समन्वय करने या सुरक्षा खतरों को संबोधित करने के लिए एक अस्थायी और लक्षित उपाय के रूप में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करती है।
- अस्थायी और लक्षित उपाय: इन उपायों का उद्देश्य दीर्घकालिक पहुँच का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि विशिष्ट और तत्काल चिंताओं को संबोधित करना है।
- अशांति और हिंसा को रोकना: ऑनलाइन संचार को निलंबित करने से विरोध प्रदर्शन, दंगे या नागरिक अशांति के अन्य रूपों के आयोजन को रोकने में सहायता मिलती है।
- नकली समाचार और गलत सूचना का प्रतिकार करना: संकट या संघर्ष के समय, ऑनलाइन प्रसारित होने वाली झूठी सूचना तनाव को बढ़ा सकती है और फेक न्यूज़ में योगदान दे सकती है।
सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करने के विरुद्ध तर्क
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव: इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
- वैश्विक छवि और निवेश: बार-बार इंटरनेट शटडाउन भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करता है, जिससे निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच चिंताएँ बढ़ती हैं।
- मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: इंटरनेट शटडाउन मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ बढ़ाता है, जिसमें सूचना तक पहुँच का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार शामिल है।
- आर्थिक व्यवधान: भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है, और इंटरनेट शटडाउन से महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षति हो सकता है।
- शैक्षिक चुनौतियाँ: शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ, इंटरनेट शटडाउन छात्रों की सीखने के संसाधनों तक पहुँच को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- पारदर्शिता का अभाव: सरकार को ऐसी कार्रवाइयों के लिए स्पष्ट औचित्य प्रदान करने और शटडाउन की अवधि और कारणों के बारे में पारदर्शी रूप से संवाद करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
- लोकतंत्र में, सरकारों को समय-समय पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने के लिए तर्क प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- अंधाधुंध शटडाउन की सामाजिक एवं आर्थिक लागत बहुत अधिक होती है और प्रायः यह अप्रभावी होती है।
- बेहतर इंटरनेट प्रशासन के लिए भारतीय नागरिक समाज को एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।
Source: TH
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