कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव का आह्वान

पाठ्यक्रम :GS 2/न्यायपालिका 

समाचार में

  • उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से अधजले भारतीय नोटों की बरामदगी पर चर्चा के लिए राज्यसभा के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

परिचय

  • बैठक में न्यायिक नियुक्तियों और वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली के विकल्प की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
    • उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के महत्त्व को दोहराया, जिसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

कॉलेजियम प्रणाली

  • कॉलेजियम वह प्रणाली है जिसके माध्यम से भारत की उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है।
  • यह संविधान या किसी विशिष्ट कानून पर आधारित नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिन्हें “न्यायाधीशों के मामले” के रूप में जाना जाता है।

संरचना

  • सर्वोच्च न्यायालय  कॉलेजियम एक पांच सदस्यीय निकाय है, जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
  • उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली कैसे कार्य करती है?

  • सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश करता है, और उच्च न्यायालय कॉलेजियम अपने-अपने न्यायालयों के लिए ऐसा करते हैं।
  • उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों पर खुफिया ब्यूरो (IB) से जांच कराती है। यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिशें दोहराता है तो सरकार उन्हें स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।

आलोचनाएँ

  • इस प्रणाली की आलोचना अपारदर्शी होने तथा इसमें आधिकारिक तंत्र या सचिवालय का अभाव होने के कारण की गई है।
  • इसमें कोई निर्धारित पात्रता मानदंड या स्पष्ट चयन प्रक्रिया नहीं है।
  • निर्णय बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं, तथा कॉलेजियम बैठकों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या विवरण नहीं होता।
  • वकीलों को प्रायः यह पता नहीं होता कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है या नहीं।
क्या आप जानते हैं?
– न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया आयोग (2000) ने कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) स्थापित करने की सिफारिश की थी।
– NJAC में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केन्द्रीय विधि मंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होना था।
– सरकार ने 2014 में एनजेएसी विधेयक पारित किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्ष के अन्दर ही इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था, तथा न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया था।

सुझाव

  • कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना था और पिछले कुछ वर्षों में इसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
    • पारदर्शिता, समावेशिता और चयन के लिए स्पष्ट मानदंड इन चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जिससे अधिक जवाबदेह और कुशल न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी।
    • इस दिशा में सुधार भारत की न्यायपालिका की अखंडता और कार्यप्रणाली को मजबूत करने में योगदान देगा।

Source :TH