उच्चतम न्यायलय ने संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी’ को बरकरार रखा

पाठ्यक्रम: GS2/ Polity

सन्दर्भ

  • उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश में संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष’ को शामिल करने को बरकरार रखा।

पृष्ठभूमि

  • यह आदेश 2020 में दायर याचिकाओं के एक समूह पर आधारित था, जिसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ को शामिल करने की वैधता को चुनौती दी गई थी।
  • याचिका में तर्क दिया गया कि सम्मिलन पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया था।

उच्चतम न्यायालय का फैसला

  • न्यायालय ने व्याख्या की कि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द एक ऐसे गणतंत्र को दर्शाता है जो सभी धर्मों के लिए समान सम्मान रखता है।
    • ‘समाजवादी’ एक ऐसे गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए समर्पित है, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक हो।
  • उच्चतम न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
  • साथ ही संविधान एक “जीवित दस्तावेज़” है और यह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हो सकता है।

भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकाचार

  • धर्मनिरपेक्षता न केवल प्रस्तावना में बल्कि विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में भी निहित है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की गारंटी देते हैं (अनुच्छेद 15, 16, 25)।
  • धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय राज्य निष्पक्ष रहे और नागरिकों की धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना उनके अधिकारों की रक्षा करे।

भारत में समाजवाद

  • भारत में समाजवाद की उत्पत्ति स्वतंत्रता आंदोलन में हुई, जहां जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने समान विकास के लिए राज्य-संचालित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया।
  • भारत में विकास;
    • नेहरूवादी मॉडल: राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण और नियोजित आर्थिक विकास को अपनाना, जिसका उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की स्थापना है।
    • भूमि सुधार: सामंती असमानताओं को दूर करने के लिए भूमि का पुनर्वितरण।
    • सामाजिक न्याय आंदोलन: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का अधिनियमन।

निष्कर्ष

  • उच्चतम न्यायालय  का फैसला 42वें संशोधन की संवैधानिकता की पुष्टि करता है और एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जो समानता, न्याय एवं सामाजिक कल्याण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • यह निर्णय संविधान की गतिशील प्रकृति को दोहराता है, जो अपने मूल सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समाज की बदलती जरूरतों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हो सकता है।

Source: TH