मानवता के विरुद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

पाठ्यक्रम: GS 2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

समाचार में

  • संयुक्त राष्ट्र महासभा की कानूनी समिति ने मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने और दंडित करने पर एक संधि के लिए बातचीत शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।
मानवता के विरुद्ध अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव
– इस प्रस्ताव को मेक्सिको और गाम्बिया सहित 98 देशों ने समर्थन दिया था, और इसे मानवता के विरुद्ध अपराधों पर अंतरराष्ट्रीय कानून में अंतर को संबोधित करने के लिए आवश्यक माना जाता है (एक विषय जो युद्ध अपराधों, नरसंहार तथा यातना पर वर्तमान संधियों द्वारा कवर नहीं किया गया है)। 
– जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाता है, लेकिन कई देशों में इसके अधिकार क्षेत्र का अभाव है।
1. नई संधि ICC के अधिकार क्षेत्र से बाहर के देशों में मानवता के विरुद्ध अपराधों को संबोधित करेगी।
महत्व: इस प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय कानून में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, जो इथियोपिया, सूडान, यूक्रेन, गाजा और म्यांमार जैसे स्थानों में मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए दंडमुक्ति को संबोधित करता है।

मानवता के विरुद्ध अपराधों पर एक संधि की आवश्यकता

  • कानूनी अंतर को संबोधित करना: वर्तमान  अंतरराष्ट्रीय कानून, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम क़ानून, मुख्य रूप से सशस्त्र संघर्ष के दौरान किए गए अपराधों को संबोधित करता है। हालाँकि, मानवता के विरुद्ध कई जघन्य अपराध युद्ध के संदर्भ से बाहर होते हैं, जैसे नरसंहार, उत्पीड़न और रंगभेद।
  • व्यापक कानूनी ढांचा: पीड़ितों को न्याय के लिए मार्ग प्रदान करता है और मानवता के विरुद्ध अपराधों को राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों में शामिल करने में देशों की सहायता करता है।
  • वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना: पारस्परिक कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाता है।

मानवता के विरुद्ध अपराध

  • संक्षिप्त विवरण: ये किसी भी नागरिक जनसँख्या के विरुद्ध व्यापक हमले के हिस्से के रूप में किए गए अपराध हैं।
    • उदाहरण: इसमें हत्या, विनाश, दासता, यातना, बलात्कार, यौन हिंसा, यौन दासता और अन्य अमानवीय कृत्य जैसे कार्य शामिल हैं।
  • आधार
    • भौतिक: अधिनियम में निम्नलिखित में से एक शामिल होना चाहिए:
      • हत्या, विनाश, दासता, निर्वासन, कारावास, यातना
      • गंभीर यौन हिंसा, उत्पीड़न, जबरन गायब करना, रंगभेद, या अन्य अमानवीय कृत्य।
    • प्रासंगिक: अधिनियम नागरिक जनसँख्या पर व्यापक या व्यवस्थित हमले का हिस्सा होना चाहिए, न कि केवल छोटी घटनाओं का।
    • मानसिक: अपराधी को पता होना चाहिए कि उनकी हरकतें नागरिकों के विरुद्ध एक बड़े हमले का हिस्सा हैं।
    • सशस्त्र संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं: सशस्त्र संघर्ष से जुड़े युद्ध अपराधों के विपरीत, मानवता के विरुद्ध अपराध शांति के समय में हो सकते हैं।
    • लक्ष्य: नरसंहार के विपरीत, मानवता के विरुद्ध अपराधों का लक्ष्य किसी विशिष्ट समूह को नहीं बल्कि किसी नागरिक जनसँख्या को निशाना बनाना है।
  • अभियोजन में चुनौतियाँ
    • मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
      • इनमें पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करना, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राजनीतिक जटिलताओं से निपटना शामिल है।
      • इसके अतिरिक्त, राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और न्याय में बाधा बन सकता है।

हाल के उदाहरण

  • हाल के इतिहास में मानवता के विरुद्ध अपराधों के कई उदाहरण देखे गए हैं।
  • सीरिया में संघर्ष, म्यांमार में रोहिंग्या संकट और दारफुर, सूडान में स्थिति उल्लेखनीय उदाहरण हैं जहां नागरिक जनसँख्या के विरुद्ध व्यापक और व्यवस्थित हमलों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका

  • मानवता के विरुद्ध अपराधों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे संगठन इन अपराधों की जांच, मुकदमा चलाने तथा रोकने के लिए कार्य करते हैं।
    • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC): ICC मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार स्थायी अदालत है।
  • राष्ट्रीय न्यायालय: वे देश जो मानवता के विरुद्ध अपराधों को अपने आपराधिक कानून में शामिल करते हैं, वे भी इन अपराधों पर मुकदमा चला सकते हैं
मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए वर्तमान तंत्र
अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून:

जिनेवा कन्वेंशन (1949): सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों और गैर-लड़ाकों की रक्षा करता है।
जैविक हथियार सम्मेलन (1972): जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है।
रासायनिक हथियार सम्मेलन (1993): रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध।
रोम क़ानून (1998): नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए ICC की स्थापना करता है।भारत में फ्रेमवर्क:
अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन को बढ़ावा देता है।

Source: TH