पाठ्यक्रम :GS 2/शासन व्यवस्था
समाचार में
कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 93(2)(a) में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की।
चुनाव संचालन नियम
- निर्वाचन संचालन नियम, 1961, नियमों का एक समूह है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव आयोजित करने के संबंध में प्रावधान प्रदान करता है।
नवीनतम संशोधन
- हाल ही में चुनाव आयोग (EC) की सिफारिश के पश्चात् केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा संशोधन किया गया था।
- संशोधन से पहले, नियम में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होने चाहिए।
- संशोधन के पश्चात्, नियम अब कहता है कि केवल निर्दिष्ट चुनाव से संबंधित कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
संशोधन के पीछे तर्क
- यह संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग (EC) को मतदान केंद्रों के CCTV फुटेज सहित सभी चुनाव दस्तावेजों को साझा करने के निर्देश के बाद किया गया है।
- चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि वोटों की गोपनीयता के उल्लंघन और CCTV फुटेज (कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके) के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ थीं।
- संशोधन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे, CCTV फुटेज) स्वचालित रूप से “चुनाव पत्र” शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं।
आलोचना
- कार्यकर्ताओं का तर्क है कि संशोधन नागरिकों के चुनाव संबंधी जानकारी तक पहुँचने के अधिकार को सीमित करता है, जो चुनावों में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है।
- संशोधन उन दस्तावेजों (जैसे मतदाता मतदान पर पीठासीन अधिकारियों की डायरी) तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है जो पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन चुनाव नियमों के संचालन में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किए गए थे।
- विपक्ष ने संशोधन की आलोचना की है, दावा किया है कि यह चुनावी अखंडता के ह्रास के बारे में उनकी चिंताओं को दर्शाता है।
निष्कर्ष और आगे की राह
- चुनाव संचालन नियमों में संशोधन आधुनिक समाज की मांगों के अनुरूप चुनावी प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- पारदर्शिता बढ़ाकर, पहुँच में सुधार करके, सुरक्षा को मजबूत करके और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, ये परिवर्तन चुनाव प्रणाली में सुधार करने, इसे अधिक कुशल एवं विश्वासजनक बनाने का प्रयास करते हैं।
- हालाँकि, इन संशोधनों की सफलता सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने पर निर्भर करेगी।
Source : TH
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