पाठ्यक्रम :GS 3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- लोक लेखा समिति (PAC) ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में एक सरलीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था की सिफारिश की है।
वस्तु एवं सेवा कर
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर का विचार प्रथम बार अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था।
- दिसंबर 2014 में संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया, जो 2015 में पारित हुआ और 2016 में 101वें संविधान संशोधन के रूप में अनुमोदित हुआ, जिससे GST का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- GST को आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो भारत के कर सुधार में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- यह गंतव्य-आधारित उपभोग कर है, जो विनिर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक सभी चरणों पर लगाया जाता है, तथा इसमें पूर्ववर्ती चरणों में चुकाए गए करों का क्रेडिट भी शामिल होता है।
- कर का भार अंततः अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, और राजस्व उपभोग के स्थान (आपूर्ति के स्थान) को नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण को आवंटित किया जाता है।
उद्देश्य
- GST का उद्देश्य कई केन्द्रीय और राज्य करों को एक में मिलाकर भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना, व्यापक प्रभाव को कम करना और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना है।
- यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, कर आधार को व्यापक बनाता है, व्यापार की मात्रा बढ़ाता है, तथा कर अनुपालन में सुधार करता है।
चुनौतियाँ
- GST के कार्यान्वयन में जटिल अनुपालन आवश्यकताओं और छोटे व्यवसायों के लिए उच्च लागत सहित कई चुनौतियाँ सामने आई हैं।
- कर दरों में बार-बार परिवर्तन और विभिन्न कर स्लैबों के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- रिफंड प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के कारण नकदी की समस्या उत्पन्न होती है, तथा राज्यों में GST दरों में भिन्नता के कारण सीमा पार व्यापार जटिल हो जाता है।
नवीनतम अनुशंसाएँ
- लोक लेखा समिति (PAC) ने वित्त मंत्रालय से अनावश्यक जटिलताओं को दूर करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए वर्तमान ढाँचे की समीक्षा करने का आग्रह किया।
- समिति ने बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया में समस्याओं के बारे में चिंता व्यक्त की, जो संभावित रूप से “एक राष्ट्र एक कर” दृष्टिकोण में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।
- अन्य सिफारिशें
- फॉर्मों को समेकित करके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, फाइलिंग की आवृत्ति को कम करना, तथा छोटे व्यवसायों के लिए स्तरीय अनुपालन दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।
- पोर्टल के उपयोग को आसान बनाना तथा फाइलिंग के दौरान करदाताओं को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना।
- अनुपालन में अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए कठोर आपराधिक दंड के मुद्दे पर ध्यान देना, विशेष रूप से ईमानदार करदाताओं के लिए।
- अप्रत्यक्ष कर हिस्सेदारी में गिरावट को संबोधित करते हुए GST राजस्व का सटीक अनुमान लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और AI उपकरणों का उपयोग करना।
- स्पष्ट समय-सीमा, नियमित अद्यतन और समर्पित शिकायत निवारण तंत्र के साथ अधिक कुशल रिफंड प्रणाली को लागू करना।
- कम आवृत्ति और आसान ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रसंस्करण को स्वचालित करके MSMEs के लिए GST अनुपालन को सरल बनाना।
Source :TH
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