पाठ्यक्रम :GS 2/शासन
समाचार में
- हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संभल में जामा मस्जिद एक प्राचीन हरि हर मंदिर स्थल पर बनाई गई थी।
मस्जिद का इतिहास – निर्मित: मुगल सम्राट बाबर के सेनापति, मीर हिंदू बेग, 1528 के आसपास। – वास्तुकला: प्लास्टर के साथ पत्थर की चिनाई, बदायूँ की मस्जिद के समान। – ऐतिहासिक दावे: हिंदू परंपरा मानती है कि इसमें एक प्राचीन विष्णु मंदिर के कुछ हिस्से शामिल हैं। |
हालिया मामले के बारे में
- संभल की एक जिला अदालत ने एक याचिका के बाद शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि इसे 1526 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा एक हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया गया था।
- याचिकाकर्ताओं (एक स्थानीय महंत और वकील हरि शंकर जैन सहित) ने साइट के धार्मिक चरित्र को बदलने की मांग की।
- सर्वेक्षण, विशेष रूप से 24 नवंबर को इसके दूसरे चरण के बाद, संभल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिससे हिंसा और पुलिस गोलीबारी हुई।
विधिक सन्दर्भ
- मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है।
- अदालत का आदेश एकपक्षीय पारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि याचिका दोनों पक्षों को सुने बिना स्वीकार कर ली गई, जिससे निष्पक्षता की चिंता बढ़ गई।
उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की भूमिका
- पृष्ठभूमि: बाबरी मस्जिद विवाद के अतिरिक्त, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के संबंध में हिंदू समूहों के दावों के बाद उपासना स्थल अधिनियम, 1991 लागू किया गया था।
- इस अधिनियम का उद्देश्य उपासना स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना है जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को थे, और इन स्थलों पर आगे के विवादों को रोकना था।
- अधिनियम का उद्देश्य: अधिनियम का लक्ष्य किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्थिर करना था जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था।
- इसने पूजा स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति के संबंध में किसी भी समूह द्वारा नए दावों को रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की मांग की।
- अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहना चाहिए जो 15 अगस्त, 1947 को था।
- यह किसी पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय या धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है।
- 15 अगस्त, 1947 तक उपासना स्थलों की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में सभी लंबित कानूनी कार्यवाही समाप्त की जानी थी।
- विधिक कार्यवाही केवल तभी जारी रह सकती है यदि वे कट-ऑफ तिथि (15 अगस्त, 1947) के बाद स्थिति में परिवर्तन की चिंता करते हैं।
- अपवाद: अधिनियम प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन स्मारकों या अधिनियम के शुरू होने से पहले निपटाए गए किसी भी विवाद पर लागू नहीं होता है।
- यह अधिनियम अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को बाहर करता है।
- दंडात्मक प्रावधान: पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास (3 वर्ष तक) और जुर्माना का सामना करना पड़ता है।
- जो लोग ऐसे कार्यों को बढ़ावा देते हैं या उनमें भाग लेते हैं वे भी दंड के पात्र हैं।
अधिनियम को चुनौतियाँ
- कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो एक बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत है।
- कानून एक मनमानी, अतार्किक पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि (15 अगस्त, 1947) लागू करता है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह अन्यायपूर्ण है।
- यह दावा किया जाता है कि यह कानून हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को विवादित धार्मिक स्थलों पर दावा करने से रोककर उनके धर्म के अधिकार का हनन करता है।
अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण
- 2022 में, उच्चतम न्यायलय ने कहा कि 15 अगस्त, 1947 को वर्तमान किसी स्थान के धार्मिक चरित्र की जांच की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक प्रकृति को बदलना निषिद्ध है।
- पूजा स्थलों के रूपांतरण पर 1991 के कानून के प्रतिबंधों के बावजूद, इस व्याख्या ने जिला न्यायालयों के लिए ऐसे मुकदमों की सुनवाई का द्वार खोल दिया है।
निष्कर्ष और आगे की राह
- हाल के मामले ऐतिहासिक स्मारकों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करने के नाजुक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा और धार्मिक अधिकारों जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को संतुलित करने की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
- अंततः, यह देखा जाना बाकी है कि क्या कानूनी प्रणाली पूजा स्थल अधिनियम के उद्देश्य को बरकरार रखने में सक्षम होगी या क्या अदालतें अपवादों के लिए जगह पाएंगी, जैसा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने विशिष्ट विवादित धार्मिक स्थलों पर दावों की अनुमति देने का सुझाव दिया है।
- मामला लगातार विकसित हो रहा है, और आगामी सुनवाई में न्यायालय का हस्तक्षेप संभवतः इन विवादों के भविष्य के पाठ्यक्रम को आकार देगा।
Source: TH
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