पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति/स्वास्थ्य
सन्दर्भ
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने असाध्य रूप से बीमार मरीजों से जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इच्छामृत्यु
- इच्छामृत्यु किसी व्यक्ति के दर्द या पीड़ा को समाप्त करने के लिए इच्छानुरूप उसके जीवन को समाप्त करने का कार्य है।
- नैतिकतावादी सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच अंतर करते हैं।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु में किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थन जैसे चिकित्सा हस्तक्षेप को रोकने या वापस लेने का इच्छानुरूप निर्णय शामिल है।
- सक्रिय इच्छामृत्यु एक गंभीर रूप से बीमार रोगी को स्वैच्छिक अनुरोध पर, रोगी की भलाई के उद्देश्य से डॉक्टर के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा मारने का इच्छानुरूप किया गया कार्य है। यह भारत में अवैध है।
ड्राफ्ट दिशानिर्देश
- टर्मिनल बीमारी की परिभाषा: इसे एक अपरिवर्तनीय या लाइलाज स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे निकट भविष्य में मृत्यु अपरिहार्य है।
- गंभीर विनाशकारी दर्दनाक मस्तिष्क की चोट जो 72 घंटे या उससे अधिक समय के बाद भी ठीक नहीं होती है, उसे भी इसमें शामिल किया गया है।
- चार शर्तों के तहत जीवन समर्थन वापस लिया जा सकता है:
- व्यक्ति को मानव अंग प्रत्यारोपण (THOA) अधिनियम के अनुसार ब्रेन स्टेम मृत घोषित किया जाना चाहिए।
- चिकित्सा पूर्वानुमान में यह संकेत होना चाहिए कि रोगी की स्थिति गंभीर है और आक्रामक चिकित्सीय हस्तक्षेप से लाभ होने की संभावना नहीं है।
- रोगी या सरोगेट को जीवन समर्थन जारी रखने के लिए पूर्वानुमान जागरूकता के बाद सूचित प्रतिषेध का दस्तावेजीकरण करना चाहिए।
- उच्चतम न्यायलय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन होना चाहिए।
- कानूनी सिद्धांत: उच्चतम न्यायलय द्वारा उल्लिखित कानूनी सिद्धांत बताते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने में सक्षम एक वयस्क रोगी LST से मना कर सकता है, भले ही इससे मृत्यु हो जाए।
- स्वायत्तता, गोपनीयता और गरिमा के मौलिक अधिकार के आधार पर, उन व्यक्तियों से कुछ शर्तों के तहत LST को वैध रूप से रोका या वापस लिया जा सकता है, जिनके पास अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं है।
- अग्रिम चिकित्सा निर्देश (AMD) जो निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है, एक कानूनी रूप से वैध दस्तावेज है।
- तंत्र: कम से कम 3 चिकित्सकों के समूह के बीच सामान्य सहमति से प्रस्ताव बनाए जाने चाहिए, जो प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड (PMB) बनाते हैं।
- PMB को सरोगेट को पूरी तरह से सूचित करने के लिए बीमारी, उपलब्ध चिकित्सा उपचार, उपचार के वैकल्पिक रूपों और उपचारित तथा अनुपचारित रहने के परिणामों के बारे में बताना चाहिए।
- जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति के साथ 3 चिकित्सकों का एक माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड (SMB) PMB द्वारा निर्णय को मान्य करेगा।
- नैदानिक नैतिकता समिति: ऑडिट, निरीक्षण और संघर्ष समाधान के लिए अस्पतालों द्वारा गठित।
विधिक प्रवृति
- उच्चतम न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया था, जो व्यक्ति के पास “लिविंग विल” होने पर निर्भर करता है।
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि ‘सम्मान के साथ मरने का अधिकार’ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक भाग है।
- लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज है जो यह निर्दिष्ट करता है कि यदि व्यक्ति भविष्य में अपने स्वयं के चिकित्सा निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए।
- गोवा पहला राज्य है जिसने कुछ सीमा तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को औपचारिक रूप दिया है।
Source: IE
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संक्षिप्त समाचार 30-09-2024