पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/भारतीय राजनीति और शासन; न्यायपालिका
सन्दर्भ
- भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबे समय से वाद-विवाद का विषय रही है, जो लंबित मामलों की चुनौती से निकटता से जुड़ी हुई है। अप्रैल 2024 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित रहे, जबकि 30% न्यायिक पद रिक्त रहे।
न्यायिक नियुक्तियों के बारे में (ऐतिहासिक संदर्भ)
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 से पहले, नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य रूप से परंपराओं द्वारा निर्देशित थी। उदाहरण के लिए: कॉलेजियम प्रणाली, जहां वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह नियुक्तियों की सिफारिश करता था, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को पारंपरिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता था।
कॉलेजियम प्रणाली
- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई एक नई प्रणाली है।
- यह दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामले के निर्णयों के माध्यम से अस्तित्व में आई। ऐसा कोई कानून या संवैधानिक प्रावधान नहीं है जिसमें कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख या परिभाषा हो।
- इसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं।
- उच्च न्यायालय (HC) कॉलेजियम: एक HC कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश (CJ) और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
कॉलेजियम प्रणाली का विकास
- अनुच्छेद 124: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाएगी, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझें।
- मुख्य न्यायाधीश से उनकी अपनी नियुक्ति को छोड़कर सभी नियुक्तियों में परामर्श लिया जाना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2): उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझें।
- अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् की जानी चाहिए।
- संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाना चाहिए।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण वास्तविक प्रक्रिया में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं।
- प्रथम न्यायाधीश मामला, 1981 (एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ): सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करने के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं और उन्हें उन न्यायाधीशों की सलाह का पालन करने की आवश्यकता नहीं है जिनसे वे परामर्श करते हैं।
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- इसका मतलब था कि ‘परामर्श सहमति नहीं है’।
- द्वितीय न्यायाधीश मामला, 1993 (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ): नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसपी गुप्ता मामले में दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए ‘कॉलेजियम प्रणाली’ नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की।
- इसने नियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों में CJI को प्राथमिकता दी, साथ ही यह भी निर्णय सुनाया कि ‘परामर्श’ शब्द न्यायिक नियुक्तियों में CJI की प्राथमिक भूमिका को कम नहीं करेगा।
- CJI की भूमिका प्रकृति में प्राथमिक है क्योंकि यह न्यायिक परिवार के अंदर का विषय है, इसलिए कार्यपालिका इस मामले में समान रूप से कुछ नहीं कह सकती। (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50: न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण)
- तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए संदर्भ पर 1993 के निर्णय को 1998 में मामूली संशोधनों के साथ पुनः पुष्टि की गई।
- यह माना गया कि नियुक्ति आदि की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगियों द्वारा की जानी चाहिए, न कि पहले के दो द्वारा और इसे कॉलेजियम के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए।
- 1993 के निर्णय और 1998 की राय दोनों में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायलय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI बनाया जाना चाहिए।
- चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015): 99वें संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम, 2014 दोनों की संवैधानिक वैधता को 2015 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 4:1 के बहुमत से NJAC को असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया और कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 – इसे न्यायिक नियुक्तियों के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124A के अनुसार स्थापित किया गया था। – इसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं: 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) इसके अध्यक्ष होंगे। 2. उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश। 3. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री। 4. प्रधानमंत्री, CJI और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति। चयन प्रक्रिया (उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश) – आयोग उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में अनुशंसित करता है, यदि वह उपयुक्त पाया जाता है। – उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए, आयोग योग्यता, पात्रता और अन्य निर्दिष्ट मानदंडों पर विचार करता है। आयोग का कोई सदस्य जिसका नाम विचाराधीन है, संबंधित बैठक में भाग नहीं लेता है। चयन प्रक्रिया (उच्च न्यायालय न्यायाधीश) – वरिष्ठता के अतिरिक्त, सिफारिश प्रक्रिया के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता और पात्रता पर भी विचार किया जाता है। नियम और विनियम – NJAC के पास अपनी कार्यपद्धति को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम बनाने की शक्ति है। – ये नियम और विनियम संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। पारदर्शिता और स्वतंत्रता – NJAC का उद्देश्य पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना है। – यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियाँ योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर हों। |
कॉलेजियम प्रणाली बनाम NJAC
- कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्तियों की संस्तुति करते हैं, प्रचलित पद्धति रही है। हालाँकि, पारदर्शिता, जवाबदेही और भाई-भतीजावाद जैसी कमियों के कारण इसे आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- 2014 में, NJAC अधिनियम ने कॉलेजियम प्रणाली को परिवर्तित करने की कोशिश की।
- NJAC में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिसका उद्देश्य संतुलित दृष्टिकोण अपनाना था।
- हालाँकि, NJAC को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। फलस्वरूप, न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्राथमिक तंत्र के रूप में कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया।
- कुछ कानूनी पेशेवरों का तर्क है कि NJAC एक बेहतर प्रणाली हो सकती है, विशेषकर अगर हम तेजी से नियुक्तियाँ चाहते हैं।
न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता क्यों?
- भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आरोप: कॉलेजियम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करने में कोई दिशा-निर्देश प्रदान नहीं करता है, जिसके कारण भाई-भतीजावाद और पक्षपात की व्यापक गुंजाइश होती है।
- इससे सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए गलत उम्मीदवार का चयन हो सकता है।
- सत्ता का दुरुपयोग: भारत में, तीन अंग आंशिक रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं लेकिन वे किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर जाँच और संतुलन तथा नियंत्रण रखते हैं। कॉलेजियम न्यायपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की असीम शक्ति प्रदान करता है, और शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है।
- पारदर्शिता का अभाव: कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक प्रणाली में गैर-पारदर्शिता की ओर ले जाती है, जो देश में कानून और व्यवस्था के नियमन के लिए बहुत हानिकारक है।
- पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व: केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2018 और 2022 के बीच उच्च न्यायालयों में 537 नियुक्तियों में से 424 (79%) सामान्य वर्ग (उच्च जाति) से थीं, 57 (11%) अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) से थीं, 15 (2.8%) अनुसूचित जातियों (SC) से थीं और 7 (1.3%) अनुसूचित जनजातियों (ST) से थीं।
- सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए हाशिए पर पड़े समुदायों से न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है, जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
- सामाजिक विविधता का मुद्दा: पिछले तीन दशकों में, कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में सामाजिक विविधता के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रही है, जैसा कि मूल रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था।
- न्यायिक रिक्तियां: वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें कुल स्वीकृत संख्या 1,114 न्यायाधीश हैं, और केवल 782 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि शेष 332 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं।
- महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी: केवल 107 न्यायाधीश, या सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का 13%, महिलाएँ हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 में से चार महिला न्यायाधीश हैं। इसके अतिरिक्त, नियुक्तियों में देरी प्रायः कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच असहमति के कारण होती है।
आगे की राह: सुझाए गए सुधार
- परामर्श और सामान्य सहमति: किसी भी योजना को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित हितधारकों – न्यायपालिका, विधायिका, नागरिक समाज और बार एसोसिएशनों से परामर्श किया जाना चाहिए।
- उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति करते समय महिलाओं सहित समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की समावेशिता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) में सुधार: भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए MoP में सुधार की आवश्यकता है।
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए सार्वजनिक सेवा का कैडर बनाना: एक अच्छा प्रस्ताव सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए सार्वजनिक सेवा का कैडर बनाने का है। इससे संवैधानिक और वैधानिक पदों के साथ-साथ विशेष कार्य के लिए नियुक्तियाँ की जा सकती हैं।
- इन न्यायाधीशों को आजीवन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान पूर्ण वेतन और सुविधाएं मिलती रहेंगी।
- व्यापक न्यायिक सुधार: नियुक्तियों से परे, भारत को व्यापक न्यायिक सुधार की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान प्रणाली अनुबंधों के प्रवर्तन, उच्च मुकदमेबाजी लागत और न्यायिक परिणामों में असंगति से संबंधित चुनौतियों का सामना करती है।
- इन मुद्दों पर ध्यान देने से न्यायपालिका अधिक कुशल और प्रभावी बनेगी।
अन्य देशों से सीख
- विभिन्न देशों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए आयोग होते हैं।
- इन आयोगों में सामान्यतः न्यायपालिका, कानूनी शिक्षाविदों, राजनेताओं और सामान्य लोगों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए, यू.के. ने न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की, जो इंग्लैंड और वेल्स में न्यायाधीशों के लिए नामांकन की देख-रेख करता है।
- इन अंतरराष्ट्रीय मॉडलों से सीखते हुए, भारत एक व्यापक परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करने और देरी को कम करने के लिए एक समान समिति-आधारित दृष्टिकोण का पता लगा सकता है।
सर्वोत्तम प्रथाएं
- संयुक्त राज्य अमेरिका में: नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट द्वारा उनकी पुष्टि की जाती है।
- जर्मनी में: न्यायाधीशों की नियुक्ति चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। संघीय संवैधानिक न्यायालय के आधे सदस्य कार्यपालिका द्वारा और आधे विधायिका द्वारा चुने जाते हैं।
- ब्रिटेन में: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पाँच लोगों के चयन आयोग द्वारा की जाती है। उस समिति में उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष, उनके डिप्टी और JAC द्वारा नियुक्त एक-एक सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें सामान्य लोग, न्यायपालिका और बार के सदस्य शामिल होते हैं; इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के।
निष्कर्ष
- न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और दक्षता के बीच संतुलन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में सुधार के लिए सभी हितधारकों के बीच विचार-विमर्श और सहयोग की आवश्यकता है।
दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न |
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[प्रश्न] उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत में कॉलेजियम प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करने वाले वैकल्पिक तंत्रों के संभावित लाभों और कमियों पर चर्चा करें। |
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