विकलांग नागरिक: अपने अधिकारों को वास्तविक बनाना

पाठ्यक्रम: GS2/सामाजिक न्याय; कमज़ोर वर्ग

सन्दर्भ

  • विकलांग व्यक्तियों के अधिकार वैश्विक मानवाधिकार चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहे हैं, विशेष रूप से 2007 में भारत द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) के अनुसमर्थन के बाद।
  • विधायी प्रगति के बावजूद, इन अधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति एक चुनौती बनी हुई है।

भारत में विकलांगता की व्यापकता

  • UNCRPD के अनुसार, दिव्यांगों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकार हैं जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा बन सकते हैं।
  • विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD अधिनियम) 21 प्रकार की विकलांगताओं को परिभाषित करता है, जिसमें बोलने एवं भाषा की विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और यहां तक ​​कि एसिड हमले के पीड़ित भी शामिल हैं।
  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, भारत में दिव्यांगों की जनसँख्या 2019 और 2021 के बीच घटकर 1% हो गई है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुमानित 2.2% (26.8 मिलियन) थी।
  • 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार, भारत में 20% विकलांग चलने में विकलांग हैं, 19% देखने में विकलांग हैं, 19% सुनने में विकलांग हैं और 8% बहु विकलांग हैं।
  • राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार:
    • शहरी क्षेत्रों (2.0%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्रसार (2.3%);
    • महिलाओं (1.9%) की तुलना में पुरुषों (2.4%) में अधिक सामान्य है;
    • 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 52.2% दिव्यांग साक्षर हैं; और
    • 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वालों में से 19.3% ने माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा प्राप्त की है।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संक्षिप्त विकलांगता मॉडल सर्वेक्षण (2019) में भारतीय वयस्कों में 16% गंभीर विकलांगता की व्यापकता की सूचना दी गई है, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए मजबूत तंत्र की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान

  • DPSP का अनुच्छेद 41: यह आदेश देता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अंदर बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।
  • अनुच्छेद 46: यह राज्य को विकलांग व्यक्तियों सहित लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

विधिक ढाँचा

  • विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम): इसने विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित कर दिया, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ राष्ट्रीय कानूनों को संरेखित किया।
    • इसका उद्देश्य विकलांगता समावेशन के लिए मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, यह सुनिश्चित करना कि विकलांग व्यक्ति अन्य लोगों के समान अधिकारों और अवसरों का आनंद लें।
    • मुख्य प्रावधानों में समानता तथा गैर-भेदभाव शामिल हैं; सामुदायिक जीवन; और दुर्व्यवहार एवं शोषण आदि से सुरक्षा।
  • राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999: इसका उद्देश्य ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षकता प्रदान करना और एक सक्षम वातावरण बनाना है।

दिव्यांगजनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

  • रोजगार और आर्थिक भागीदारी: अनअर्थइनसाइट(UnearthInsight) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 1.3 करोड़ विकलांग व्यक्ति रोजगार के योग्य हैं, लेकिन केवल 34 लाख को ही रोजगार मिला है।
    • IT और खुदरा क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करने में अग्रणी हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में व्यापक समावेशन की आवश्यकता है।
  • भेदभाव और कलंक: लगातार भेदभाव और सामाजिक कलंक के कारण विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी मूल्यवान कार्यप्रणाली प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। विकलांग महिलाएं और लड़कियाँ विशेष रूप से लिंग आधारित हिंसा के प्रति संवेदनशील होती हैं।
  • स्वास्थ्य मुद्दे: जन्म के दौरान चिकित्सा मुद्दों, मातृ स्थितियों, कुपोषण और दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कई विकलांगताओं को रोका जा सकता है।
  • पहुंच और समावेशन: स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार सहित आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। सुलभ बुनियादी ढांचे और परिवहन की कमी इन चुनौतियों को बढ़ा देती है।
  • शिक्षा: समावेशी शिक्षा अभी भी एक चुनौती है, सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण कई विकलांग बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम (2016) के प्रमुख मुद्दे

  • RPWD अधिनियम 2016 का खराब कार्यान्वयन: विकलांग व्यक्तियों को प्रायः बेरोजगारी और गरीबी की उच्च दर का सामना करना पड़ता है।
    • RPWD अधिनियम 2016 सरकारी रोजगारों में आरक्षण और गैर-सरकारी रोजगारों में प्रोत्साहन का प्रावधान करता है, जिसका कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है।
  • राज्य आयुक्तों की भूमिका: RPWD अधिनियम विकलांगता के लिए राज्य आयुक्तों की स्थापना का आदेश देता है जिन्हें समीक्षा, निगरानी और अर्ध-न्यायिक कार्यों के माध्यम से कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
    • RPWD अधिनियम की धारा 82 के अनुसार, राज्य आयुक्तों के पास सिविल न्यायालयों के बराबर शक्तियां हैं, जो उन्हें विकलांगता अधिकारों के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाती हैं।
    • हालाँकि, इन कार्यालयों की प्रभावशीलता विभिन्न राज्यों में काफी भिन्न होती है। कई राज्य आयुक्त राज्य सरकारों से अपर्याप्त समर्थन, नियुक्तियों में देरी और स्वतंत्र निरीक्षण की कमी के कारण संघर्ष करते हैं।

केस स्टडी: कर्नाटक

  • कर्नाटक एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में सामने आया है, जहां विकलांगता-समावेशी शासन सुनिश्चित करने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाए गए हैं।
  • राज्य आयुक्त कार्यालय ने दूरदराज के क्षेत्रों में शिकायतों को हल करने के लिए मोबाइल न्यायालय लागू किये हैं और स्थानीय प्रशासन की समावेशिता सुनिश्चित करते हुए जिला मजिस्ट्रेटों को विकलांगों के लिए उपायुक्त के रूप में नामित किया है।

हालिया पहल और नीतियां

  • विशिष्ट विकलांगता पहचान (UDID) पोर्टल: इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और पारदर्शिता, दक्षता एवं सरकारी लाभों तक पहुंच में आसानी को सक्षम करने के लिए एक अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र जारी करना है।
  • विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006: इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी प्रदान करता है। इसमें शारीरिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वास के प्रावधान शामिल हैं।
  • दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS): यह विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान): इसका उद्देश्य सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणालियों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना है।
  • विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना: यह व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की रोजगार क्षमता एवं कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है।
  • भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक, 2021: ये सार्वभौमिक रूप से सुलभ और समावेशी भारत की दृष्टि के साथ सुलभ भारत और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय जनादेश को मजबूत करने की दिशा में एक सक्षम कदम है।
  • ‘दिव्यांग’: दिव्यांगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें बिना किसी हीनता की भावना के समाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, प्रधान मंत्री ने दिव्यांगों को दर्शाने के लिए ‘दिव्यांग’ शब्द दिया।
  • भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि पहुंच एक मौलिक अधिकार है, जो विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों का पूर्ण और समान रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।
    • सरकार पहुंच के लिए सख्त मानदंडों पर कार्य कर रही है, जिसमें अनुपालन न करने पर बड़ा जुर्माना और सज़ा शामिल है।
    • सुगम्य भारत यात्रा जैसी पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच का आकलन करना और उसमें सुधार करना है।

निष्कर्ष और आगे की राह

  • भारत ने कानून और विभिन्न पहलों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेषकर पहुंच और रोजगार के संदर्भ में।
  • जबकि RPWD अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है, इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के समर्थन पर निर्भर करती है।
  • राज्य आयुक्तों की भूमिका को मजबूत करना, समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना और विविध पृष्ठभूमि से योग्य व्यक्तियों को शामिल करने को बढ़ावा देना विकलांग नागरिकों के अधिकारों को वास्तविकता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं कि विकलांग व्यक्ति समाज में पूरी तरह से भाग ले सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न] विकलांग व्यक्तियों को अपने अधिकारों और अवसरों तक पहुंचने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन पर चर्चा करें। समाज में उनके समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यावहारिक समाधानों पर प्रकाश डालें।

Source: TH